निकाय चुनावों के उम्मीदवारों को बडी राहत

चुनकर आने के 6 माह बाद जमा करा सकेंगे जाति प्रमाणपत्र

* राज्य कैबिनेट के कई अहम फैसले
* रिसोड की संस्था को 29 हेक्टेयर जमीन और 30 वर्षो के लिए
मुुंबई /दि.28 – महायुति की देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने शीघ्र होने जा रहे निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की दौड धूप बचाने आज की कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय किया. प्रत्याशी चुनकर आने के 6 माह में अपना जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेंगे. यह निर्णय पंचायत समिति से लेेकर नगर पंचायंत, नगरपालिका, महापालिका, जिला परिषद सभी स्थानीय निकायों में लागू रहेगा. मंत्रिमंडल बैठक में वाशिम जिले के रिसोड में सुविदे फाउंडेशन को दी गई 29 हेक्टेयर जमीन की लीज अगले 30 वर्षो के लिए नाममात्र किराए पर बढा दी गई है.
उम्मीदवारों की बल्ले- बल्ले
जाति प्रमाणपत्र नामांकन के साथ जमा कराया जाना आवश्यक रहता था. चुनाव लडने के इच्छुकों को संबंधित आरक्षित सीट रहने पर सबसे पहले जाति प्रमाणपत्र तैयार करवाने और उसके अपडेट की दौड भाग करनी पडती थी. राज्य सरकार ने आज की कैबिनेट मीटिंग में मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 तथा महाराष्ट्र नगरपालिका, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 में संशोधन को मंजूरी दी. उसी प्रकार ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति के चुनाव में भी आरक्षित सीट से चुने गये उम्मीदवारों को जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने 6 माह की अवधि प्रदान कर दी है. इसके लिए जातिवैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने मुद्दत देने का अध्यादेश 2025 जारी करने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया.
नये ब्रॉडगेज रेल मार्ग के खर्च को मान्यता
कैबिनेट ने अन्य निर्णय में सोलापुर- तुलजापुर- उस्मानाबाद नये ब्रॉडगेज रेल मार्ग के संशोधित खर्च व राज्य शासन के 50% हिस्से के अनुसार अतिरिक्त राशि को स्वीकृति दी है.
वीएमयू का होगा गठन
विकसित महराष्ट्र 2047 विजन डॉक्युमेंट को मान्यता देते हुए इसे क्रियान्वित करने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विजन मैनेजमेंट यूनिट वीएमयू के गठन का निर्णय आज की बैठक में मंत्रिमंडल ने किया. जिसके अंतर्गत 100 उपक्रम चिन्हित किए गये हैं. प्रदेश की जनता से सुझाव आमंत्रित कर एआई आधारित विशलेषण कर डॉक्युमेंट तैयार किया जायेगा. 16 प्रकल्प अभी तय किए गये हैें.
कैबिनेट ने धुले के शिरपुर में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय और दीवानी न्यायालय वरिष्ठ स्तर और शासकीय अभियुक्ता कार्यालय हेतु आवश्यक पद व खर्च को मंजूरी दी.

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