पत्नी की हत्या साबित, पति की उम्रकैद की सजा कायम
अमरावती जिले की घटना

नागपुर/दि.29 – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती जिले की घटना में पत्नी की हत्या का मामला सिध्द होने पर आरोपी पति की उम्रकैद व अन्य सजा कायम रखी है. न्यायमूर्ति अनिल पानसरे व न्यायमूर्ति यानशिवराज खोब्रागडे ने यह फैसला सुनाया. यह घटना मोर्शी थाना क्षेत्र की है. आरोपी का नाम परशुराम शंकर उईके (32) है.
आरोपी परशुराम उईके मध्यप्रदेश का मूल निवासी है. मृतक का नाम गजरी था.घटना के समय परशुराम उईके, पत्नी और ढाई साल की बेटी के साथ विवेक राउत नामक किसान के पार्डी के खेत में रहता था और वहीं मजदूरी का काम करता था. उसने 21 अगस्त 2008 की मध्यरात्रि को कुछ पारिवारिक विवाद के कारण पत्नी की कुलाडी से वार कर हत्या कर दी. पश्चात सत्र न्यायालय ने उईके को उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इस फैसले के खिलाफ उईके ने उच्च न्यायालय में अपील की थी. सत्र न्यायालय का निर्णय गलत है, उसने पत्नी की हत्या नहीं की, ऐसा दावा इस याचिका में किया था.





