मनपा क्षेत्र में क्षेत्रफल आधारित संपत्ति कर लगाने का निर्णय

विधायक सुलभा खोडके के प्रयासों से संपत्तिधारकों को मिली बड़ी राहत

* पालकमंत्री बावनकुले और आयुक्त सौम्या शर्मा के प्रति विधायक खोडके ने जताया आभार
अमरावती/दि.4 – अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत अब संपत्ति कर की गणना क्षेत्रफल आधारित प्रणाली से की जाएगी. इस निर्णय से शहर के वाणिज्यिक करदाताओं (कमर्शियल टैक्स धारकों) को बड़ी राहत मिलने वाली है. स्थानीय विधायक सुलभा संजय खोडके के सतत् प्रयासों से यह परिवर्तन संभव हुआ है, जिन्होंने इस निर्णय के लिए पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनका इस निर्णय हेतु अभिनंदन किया है.
बता दें कि, इससे पहले मनपा द्वारा किराए पर दी गई इमारतों पर सीधे किराये के आधे हिस्से (लगभग 50%) को संपत्ति कर के रूप में वसूला जाता था. इससे संपत्ति धारकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था और शहर की निवेश प्रक्रिया पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था. इस बात की ओर ध्यान जाते ही विधायक सुलभा खोडके ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और बार-बार बैठकों में चर्चा की, जिसके परिणामस्वरूप मनपा प्रशासन ने संपत्ति कर निर्धारण पद्धति में सुधार करने का निर्णय लिया. जिसके चलते अब अमरावती शहर में संपत्ति कर क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाएगा, चाहे संपत्ति स्वयं उपयोग में हो या किराये पर दी गई हो, दोनों पर समान दर से कर लागू होगा. इससे व्यावसायिक संपत्ति धारकों को विशेष राहत मिलेगी.
बता दें कि, विधायक सुलभा खोडके ने इस विषय पर राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को पत्र लिखकर कमर्शियल टैक्स प्रणाली में आवश्यक सुधार की मांग की थी. उन्होंने अपने पत्र में बताया कि सोलापुर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर और नागपुर नगर निगमों में भी इसी प्रकार का क्षेत्रफल आधारित कर लागू है. जिसके बाद डेप्युटी सीएम अजीत पवार ने अमरावती मनपा प्रशासन को इस दिशा में सभी कानूनी पहलुओं की जांच कर समान कर प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए थे. पश्चात 26 सितंबर 2025 को पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भी विधायक सुलभा खोडके ने यह मुद्दा पुनः उठाया. उन्होंने कहा कि अमरावती मनपा के लिए संपत्ति कर ही आय का प्रमुख स्रोत है, किंतु कर वसूली प्रणाली सरल और न्यायसंगत होना आवश्यक है ताकि निवेशक वर्ग पर अनावश्यक भार न पड़े. उस समय पालकमंत्री बावनकुले ने उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. जिसके उपरांत 10 अक्तूबर को विधायक खोडके ने आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक के साथ बैठक कर विषय पर फिर चर्चा की और व्यावसायिक करदाताओं को राहत देने का आग्रह किया. तत्पश्चात आयुक्त ने महानगर पालिका अधिनियम व कानूनी प्रावधानों की समीक्षा के बाद कर निर्धारण प्रणाली को सुलभ बनाते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया.
* क्षेत्रफल आधारित कर प्रणाली से होगा लाभ
नई प्रणाली लागू होने से संपत्ति धारकों पर समान रूप से कर लगाया जाएगा, निवेश और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, किराये पर दी गई इमारतों पर पूर्ववत 50% किराये के आधार पर लगने वाला कर समाप्त होगा, इस निर्णय से शहर के व्यापारी, उद्योजक और नागरिक वर्ग सभी को आर्थिक राहत मिलेगी.
यह निर्णय शहर के करदाताओं के लिए राहत भरा है. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने जो संवेदनशीलता दिखाते हुए यह निर्णय लिया, उसके लिए मैं उनका मनःपूर्वक आभार व्यक्त करती हूं.
– सुलभा खोडके
विधायक, अमरावती.

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