बाप रे : दूसरे की जमीन पर निर्माण किया अपार्टमेंट ?
मनपा नगर रचना और भूमि अभिलेख विभाग संदेह के घेरे में

* हाईकोर्ट ने दिए इमारत को जमीदोज करने के निर्देश
अमरावती/ दि. 14 – कठोरा नाका से सटकर स्थित रंगोली लॉन के पीछे भूमापन क्रमांक 57, उपविभाग क्रमांक 2 में 0.37 आर जगह पर एक बिल्डर ने नियमबाह्य अपार्टमेंट का निर्माण किया है. उसे अनुमति किसने और कैसे दी ? यह संशोधन का विषय है. वही दूसरी तरफ इस अवैध इमारत का निर्माण गिराने के लिए संबंधित ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में गुहार लगाई. हाईकोर्ट ेने इस इमारत को जमीदोज करने के निर्देश दिए है.
संबंधित जगह के मूल मालिक शशांक सरनाईक है. उनके नाम से कृषक 0.37 आर क्षेत्रफल जमीन हैं. इसमें से 0.24 जमीन खुला भूखंड है. इस भूखंड पर अपार्टमेंट का भाग 0.37 आर में से 0.10 आर पर निर्माण किया हुआ स्पष्ट दिखाई देता है. इस अपार्टमेंट का निर्माण शशांक सरनाइक की सहमति के बगैर किया दिखाई देता है. इस कारण यह निर्माण अवैध माना जायेगा, ऐसी राय प्रशासन ने दर्ज की है.
जमीन चोरी की शिकायत
शशांक सरनाईक ने जमीन चोरी किए जाने की शिकायत इसके पूर्व एडीटीपी ने की है. जबकि निर्माण व्यवसायी के पास भी इस जगह के कागजपत्र, निर्माण की अनुमति रहने से जगह ओवरलेप तो नहीं हुई, ऐसी संभावना जताई जा रही है.
* चार साल पूर्व का निर्माण
शशांक सरनाइक की जगह पर यह अपार्टमेंट चार वर्ष पूर्व निर्मित किया गया. बिल्डर ने इसमें के कुछ फ्लैट बेचे हुए है. दुकान का भी व्यवहार हुआ है. यह बात शशांक सरनाइक के प्रकाश में आने के बाद ध्यान में आने के बाद उन्होंने एडीटीपी के पास शिकायत दर्ज की. वे चक्कर काटकर थक गये. आखिरकार उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद एडीटीपी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.
उस इमारत का निर्माण अवैध
अपार्टमेंट निर्माण की जगह दूसरे के ही नाम है. इस कारण यह अवैध निर्माण रहने की बात दर्ज की गई है. इस तरह का अभिप्राय भी दिया गया है.





