बाल विवाह के चलते नाबालिग हुई गर्भवती

पति, माता-पिता व सास-ससुर सहित विवाह करानेवाले नामजद

अमरावती/दि.14- स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहनेवाली एक अल्पवयीन लडकी का 21 वर्षीय युवक के साथ विवाह करा दिए जाने के चलते वह लडकी कुछ समय बाद गर्भवती हो गई. जिसे इलाज हेतु जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर गर्भवती की आयु 18 वर्ष से कम रहने की बात सामने आते ही इसकी सूचना गाडगे नगर पुलिस को दी गई. पश्चात पुलिस द्बारा उक्त नाबालिग गर्भवती का बयान दर्ज करते हुए उसके पति तथा माता-पिता व सास-ससुर सहित विवाह की प्रक्रिया में शामिल धर्मगुरू व तीन गवाहो के खिलाफ दुराचार व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया गया.
इस संदर्भ में दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहनेवाली उक्त नाबालिग का विवाह 20 अक्तुबर 2024 को मुस्लिम रिती रिवाज से 21 वर्षीय युवक के साथ करवाया गया था. जो आगे चलकर अपने पति के साथ संबंध होने के चलते गर्भवती हो गई और उसे प्रसुति हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर उसने प्रसुति पश्चात एक बेटे को जन्म दिया. इस समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम रहने की बात ध्यान में आते ही अस्पताल के डॉक्टरों द्बारा इसकी सूचना गाडगे नगर पुलिस को दी गई. जिसके आधार पर गाडगे नगर थाने की महिला पीएसआई आरती गवई ने पीडिता का बयान दर्ज किया और चुुंकि यह मामला नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र से वास्ता रखता हैं, तो इस मामले की फाईल को आगे की जांच के लिए नागपुरी गेट पुलिस के सुपूर्द किया गया. पश्चात पूरे मामले की जांच करते हुए नागपुरी गेट पुलिस ने उक्त नाबालिग के पति, माता-पिता व सास-ससुर सहित उसका विवाह करवानेवाले मौलवी जहिरूद्दीन इमामुद्दीन (42, रहमत नगर) व निकाहनामे के गवाह रहीम खान बिसमिल्ला खान (53), शेख सलीम शेख कलीम (37) व तैयब शाह युसूफ शाह (50, सभी लालखडी) के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 (ड), पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 व 17, बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम की धारा 9, 10 व 11 तथा जुवेनाईल जस्टीस एक्ट की धारा 75 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया हैं.

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