हिंदू संगठनों के 30 कार्यकर्ता बाइज्जत बरी
13 नवंबर 2021 का बवाल प्रकरण

* एड. वासुदेव नवलानी द्वारा सफल पैरवी
* कोर्ट पहुंचे थे अनेक पदाधिकारी जश्न मनाने
* रजा अकादमी के मोर्चे के जवाब में निकला था मोर्चा
अमरावती/दि.24 – नवंबर 2021 में कॉटन मार्केट से गुजरे रजा अकादमी के मोर्चे द्वारा पूर्व पालकमंत्री जगदीश गुप्ता के प्रतिष्ठान गोपाल किराणा सहित अनेक दुकानों पर किए गए हमले के विरोध में अगले दिन निकाले गए मोर्चे के दौरान हुई तोडफोड के कारण नामजद 30 कार्यकर्ताओं को जिला व सत्र न्यायाधीश नरडेले ने आज बरी करने का फैसला सुनाया. इस मामले में दर्ज किए गए 15 प्रकरणों में से यह एक महत्वपूर्ण केस रहने की जानकारी देते हुए विधि सूत्रों ने आज दोपहर बताया कि, सिटी कोतवाली में दर्ज अनेक धाराओं के प्रकरण में उपरोक्त रुप से आरोपियों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को छोडने का फैसला सुनाया.
* इन आरोपियों को राहत
सिटी कोतवाली द्वारा 13 नवंबर 2021 को नामजद प्रकरण में पुलिस ने संतोष गहरवार, नीलेश वासुदेव मारोडकर, विजय किसन मंडले, लवकुश ध्रुवा नाईकवाड, विपीन पिंटू मोहनलाल गुप्ता, दिनेश तिलकराज सिंह, दीपक उर्फ बंटी शंकरलाल पारवानी, चेतन गंगाधर वाटनकर, उमेश भाऊराव मोगले, लक्ष्मण वासुदेव सिंगनजुडे, सत्यजीत किशोरसिंह राठोड, संगम रमेश गुप्ता, गौरव विक्की किशोर मातोले, कृणाल श्यामसुंदर सोनी, आकाश गोलू प्रेम सारसर, सागर रमण गोहर, सागर शंकर अडसुले, अनूप तेजपाल अग्रवाल, अनिल राजेंद्र शुक्ला, पराग चंद्रशेखर चिमोटे, त्रिदेव विनोद ढेंढवाल, निखिल सुरेश बिजवे, रावेल संजय गिरी, पवन गणेश लेंडे, संतोष सोपान चव्हाण, संतोष देवीदास बद्रे, बबलू नरेंद्र आठवले, गौरव प्रमोद बांते, सचिन अशोक बावनेर, अनूप वसंतराव मारुडकर आदि पर धारा 143, 144, 145, 147, 148, 269, 270, 188 और महाराष्ट्र पुलिस की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की थी. उस समय प्रदेश में महाविकास आघाडी की सरकार थी. आरोपियों का दावा था कि, सरकार के इशारे पर पुलिस ने उन्हें फंसाया है. आज जिला न्यायालय की जज नरडेले ने सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया.
* एड. नवलानी द्वारा सफल बचाव
फैसला सुनते ही कोर्ट में ही सभी आरोपियों ने एक होकर आनंद व्यक्त किया. अपने वकील वासुदेव नवलानी के प्रति सफल बचाव के लिए आभार व्यक्त किया. हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी अदालत पहुंचे थे. सभी ने खुश होकर समूहचित्र खिंचवाए और तेजी से अपने सोशल मीडिया ग्रुप में अपलोड किए. जिसके बाद उन्हें कोर्ट से बरी होने की बधाईयां भी मिलने लगी थी.
* गुप्ता, पोटे हो चुके हैं बरी
ऐसे ही प्रकरणों में पुलिस ने 15 केसेस दर्ज किए थे. कुछ मामलों में पूर्व पालकमंत्री द्वय श्री जगदीश गुप्ता, प्रवीण पोटे पाटिल और कई भूतपूर्व नगरसेवक एवं बीजेपी और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज की गई थी. अधिकांश प्रकरणों में कोर्ट ने निर्णय दे दिया है. गुप्ता, प्रवीण पोटे पाटिल और दर्जनो पदाधिकारी बरी घोषित हुए हैं. इसी कडी में 30 आरोपियों की एक चार्जशीट पर जिला व सत्र न्यायालय ने आज निर्णय दिया. आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया.
* कल राम मंदिर का परचम
हिंदू संगठनों ने कोर्ट के निर्णय एवं दिन विशेष का उल्लेख सोशल मीडिया संदेश आदान-प्रदान में किया है. उन्होंने संदेशों में कहा कि, कल अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य-दिव्य मंदिर के शिखर पर ध्वजा (परचम) लहराया जाना है. अति भव्य कार्यक्रम वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में होने जा रहा है. उसकी पूर्व संध्या कोर्ट का निर्णय आने का उल्लेख करते हुए हिंदू संगठन पदाधिकारियों ने आनंद व्यक्त किया.





