जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र विलंब प्रकरण में हाईकोर्ट से बडी राहत
अमरावती के 504 नागरिकों को संरक्षण

* राज्य सरकार से जवाब तक एफआईआर पर रोक
* एमआईएम गुट नेता अब्दुल नाजीम ने दायर की थी याचिका
अमरावती/दि.16- अमरावती मनपा द्बारा जारी कथित फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों से जुडे प्रकरण को लेकर एमआईएम के पूर्व गटनेता अब्दुल नाजीम की पहल पर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दायर रिट याचिका पर अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 504 सहित अन्य नागरिकों को बडी राहत प्रदान की हैं. हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्बारा जवाब दाखिल किए जाने तक संबंधित प्रकरणों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, दंडात्मक कार्रवाई करने अथवा फरार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी.
इस मामले में सुनवाई करते हु ए अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस अदालत में कोई भी जबरदस्ती या दबाव की कार्रवाई नहीं की जाए. याचिका में बताया गया है कि प्रलंबित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए अनेक नागरिकों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को फर्जी करार देते हुए प्रशासनिक स्तर पर आपराधिक मामले दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. इससे आम नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ है. इसी को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई.
* हाईकोर्ट की टिप्पणी
मामले की प्राथमिक सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकार इस विषय में अपना स्पष्ट पक्ष और जवाब प्रस्तुत नहीं करती, तब तक नागरिकों पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न्याय संगत नहीं मानी जा सकती.
* प्रशासन को आदेश की सूचना
हाईकोर्ट के इस आदेश की प्रमाणिक प्रति बुधवार 17 दिसंबर को सुबह मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विशाल काले तक पहुंचायी जाएगी. ताकी आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जा सके.
* नागरिकों को मिली राहत
अदालत के इस आदेश से सैंकडो नागरिकों ने राहत की सांस ली हैं. अब राज्य सरकार के जवाब के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी.





