जिप चुनाव से पहले सरकार ने किया कानून में बड़ा बदलाव
कैबिनेट बैठक में दो अहम फैसले, संरक्षित स्मारकों से हटेगा अतिक्रमण

मुंबई/दि.17 – राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई महत्वपूर्ण बैठक में दो बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए. इनमें पहला निर्णय जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से संबंधित है, जबकि दूसरा निर्णय राज्य संरक्षित स्मारकों पर अतिक्रमण रोकने को लेकर लिया गया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य सरकार ने महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समितियां अधिनियम, 1961 में बड़ा संशोधन करने का निर्णय लिया है.
कैबिनेट ने अधिनियम की धारा 14(2) में संशोधन को मंजूरी देते हुए अध्यादेश जारी करने का फैसला किया है. इस संशोधन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में नामांकन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय निर्वाचन निर्णय अधिकारी का अंतिम होगा. अब तक नामांकन खारिज होने पर जिला न्यायालय में अपील की जा सकती थी, लेकिन विभिन्न जिलों में लंबित मामलों के कारण चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पा रही थी. राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर सरकार ने यह बदलाव किया है, जिससे चुनाव समयबद्ध और बाधारहित रूप से संपन्न हो सकेंगे. इस संबंध में महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समितियां (संशोधन) अध्यादेश, 2025 जारी करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई है.
कैबिनेट बैठक में दूसरा महत्वपूर्ण फैसला राज्य संरक्षित स्मारकों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर लिया गया. अब गड-किलों की तर्ज पर राज्य संरक्षित स्मारकों के परिसरों में भी अतिक्रमण रोकने और हटाने की कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सांस्कृतिक कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है. इस समिति में राजस्व मंत्री, ग्राम विकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, वन मंत्री, बंदरगाह व विकास मंत्री सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे.





