भूमि हडपने के मामले में हरिष आडवानी व तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज
राजापेठ पुलिस की कार्रवाई

अमरावती/दि.19 – शहर में हाल ही में एक मुख्य जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है. इस मामले में जमीन मालिक ने प्रेसवार्ता कर अपना पक्ष रखा. इसी बीच, पुलिस ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले हरीश आडवाणी समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. राजापेठ पुलिस ने यह कार्रवाई की है. ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में विष्णू प्रसाद व्यास ने दी.
इस मामले में बालाजी प्लॉट के निवासी और शिकायतकर्ता विष्णु प्रसाद शिलाल व्यास (65) ने राजापेठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. 18 नवंबर 2025 को हरीश आडवाणी और उनके बेटे राहुल आडवाणी पंचवटी चौक स्थित उनकी आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर आए थे. हरीश आडवाणी ने उस समय बताया था कि उन्होंने शिकायतकर्ता के भाई रामगोपाल व्यास के बगल में एक प्लॉट खरीदा है, जिसकी चौड़ाई 76 फीट है. उन्हें बताया गया कि उस प्लॉट पर टाटा ज्वैलर्स का शोरूम था और उन्हें 100 फीट का फ्रंटेज चाहिए था. इसलिए उन्होंने व्यास के भाई के प्लॉट से 24 फीट का फ्रंटेज खरीदने की बात कही. जब व्यास ने कहा कि प्लॉट बिक्री के लिए नहीं है, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. इस मामले में गाडगे नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. लेकिन 30 नवंबर की सुबह, अमता आडवाणी के आदमी प्लॉट पर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा के लिए लगी सीमेंट की प्लेटें तोड़ दीं. उन्होंने संबंधित लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे मौके से चले गए. इस मामले में उन्होंने राजापेठ पुलिस स्टेशन में घटना की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद, इस भूखंड के मालिक उमराव घुगरे ने शिकायतकर्ता को फोन किया और उन्हें सूचित किया कि कुछ लोग उनके भूखंड पर पूर्वनिर्मित सीमेंट प्लेटें लगा रहे हैं.जब जेसीबी उस इलाके में पहुंची, तो व्यास ने तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी. जैसे ही वह प्लॉट पर पहुंचे, जेसीबी कंपाउंड तोड़ने की कोशिश कर रही थी. उन्होंने जेसीबी का नंबर नोट कर लिया, जो एमएच 34/ एल 177 था. फिर उन्होंने चिल्लाकर जेसीबी को वापस बुला लिया. नरेश आडवाणी भी वहां मौजूद थे. इसके बाद मैंने राजापेठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करने में देरी करने के कारण, वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा. इस बीच, बुधवार को राजापेठ पुलिस ने हरीश आडवाणी, राहुल आडवाणी और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 309, 351 (3), 324 (3), 303 (2) और 29 (4) के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस आगे की जांच कर रही है.





