खबरदार अब लाइसेंसधारी भी नहीं रख सकते शस्त्र
महापालिका चुनाव तक प्रतिबंधात्मक आदेश

* सीपी राकेश ओला ने दी धारा 163 अंतर्गत कार्रवाई की चेतावनी
अमरावती/ दि. 20- महापालिका चुनाव के मद्देनजर भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता की धारा 163 और अंतर्गत धाराओं के अधीन विशेष आदेश सीपी राकेश ओला ने जारी किए हैं. जिससे मनपा चुनाव खत्म होने तक लाइसेंस धारक भी किसी प्रकार का शस्त्र अपने पास नहीं रख सकते. ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी विशेष शाखा केे निरीक्षक ने दी है. इस बारे में पुलिस आयुक्त के आदेश से आज 20 दिसंबर को विशेष अधिसूचना जारी करते हुए आगामी 17 जनवरी तक यह प्रतिबंध लागू रहने की घोषणा की गई है.
अधिसूचना में कहा गया कि गत 15 दिसंबर को मनपा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है. शहर में शांति सुव्यवस्था बनाए रखने शस्त्र परवाना धारकों के लिए बीएनएस की धारा 163 (1) (2) (3) के अनुरूप शस्त्र ले जाने अथवा पास रखने की भी मनाही की गई है. केवल अपवाद की स्थिति में पुनर्विलोकन समिति के पास आवेदन कर शस्त्र रखने की अनुमति प्राप्त की जा सकेगी. अन्यथा उपरोक्त धाराओं के तहत आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति पर शिक्षापात्र गुनाह माना जायेगा और कार्रवाई होगी. पुलिस आयुक्त ने शहरवासियों से शहर में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने सहयोग की अपील की है.





