उम्मीदवार सूची प्रकाशन नियमों में किया बदलाव

जिप- पंस चुनाव: अब चार श्रेणियों में बटेंगे प्रत्याशी

अमरावती/ दि. 21 -जिला परिषद, पंचायत समिति चुनाव के लिए राज्य सरकार ने उम्मीदवारी की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने के तरीके में बदलाव लागू किया है. जिसके तहत उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय उन्हें चार श्रेणीयों में विभाजित किया जाएगा. इस अधिसूचना का पालन राज्य के सभी जिला परिषद- पंचायत समिति चुनावों के लिए अनिवार्य किया गया है.
महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पंचायत समितियां (निर्वाचक गण और चुनाव)नियम, 1962 में महत्वपूर्ण सुधार की अधिसूचना जारी की है. इस सुधार के तहत अब पंचायत समिति चुनाव में उम्मीदवारी की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने के तरीके में बदलाव किया गया है. जिसके तहत उम्मीदवारों का पहला गुट मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवार का रहेगा. दूसरे गुट में अन्य राज्यों की मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार तथा चौथे गुट में निर्दलीय (अपक्ष) उम्मीदवारों का समावेश किया जायेगा. सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त के साथ विचार- विमर्श के बाद यह सुधार लागू किया है. अधिकारियों का कहना है कि अब चुनाव निर्णय अधिकारी उम्मीदवारेां की सूची को सुव्यवस्थित तरीके से प्रकाशित करेंगे, जिससे मतदाताओं के लिए जानकारी तक पहुंच आसान और पारदर्शी होगी.

* सभी को स्वतंत्र अनुक्रमांक
जिला परिषद, पंचायत समिति चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची के तरीके में लागू बदलाव में प्रत्येक श्रेणी में उम्मीदवारों की सूची मराठी वर्णानुक्रम के अनुसार तैयार की जाएगी. इसमें पहले उम्मीदवार का उपनाम फिर पहला नाम और उसके बाद पता क्रम में रखा जाएगा. साथ ही प्रत्येक श्रेणी में उम्मीदवारों को स्वतंत्र अनुक्रमांक दिए जाएंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो सके. इस सुधार के माध्यम से पंचायत समिति चुनावों में समान अवसर और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का लक्ष सरकार ने रखा हैं.

 

 

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