आरटीओ विजय चव्हाण और अन्य के जमानत अर्ज खारिज

सहयोगियों के विरूध्द साजिश रचने का आरोप

नागपुर/ दि. 22 – जिला व सत्र न्यायाधीश अतुल धुलधुले ने आरटीओ विजय चव्हाण सहित चार अधिकारियों की अग्रीम जमानत अर्जी खारिज कर दी. नागपुर ग्रामीण परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण, दीपक पाटिल, हेमांगी पाटिल, लक्ष्मण प्रल्हाद खोडे की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर करते हुए जज अतुल धुलधुले ने अत्यंत गंभीर निरीक्षण दर्ज करवाया.
उल्लेखनीय है कि आरटीओ विभाग के सहयोगी अधिकारियों को फंसाने का आरोप उपरोक्त अफसरान पर किया गया है. सीताबर्डी थाने में कोर्ट की फटकार पश्चात अपराध दर्ज किया गया था. मामला गंभीर होने से जांच अपराध शाखा को सौंपी गई. अधिकारी शुभांगी देशमुख की टीम पडताल कर रही है. आज कोर्ट की सुनवाई दौरान आरोपियों की ओर से एड. धर्माधिकारी ने पक्ष रखा. जबकि सरकारी पक्ष एड. तेलगोटे ने प्रस्तुत किया. मामला उजागर हुए एक वर्ष बीत जाने पर भी कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई थी. कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब जांच दल एक्शन में आया है और आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयत्न कर रहा है.

Back to top button