हत्या के मामले में रोशन केवदे बरी

एड. शिरीष जाखड और एड. संदेश मेश्राम की सफल पैरवी

अमरावती/दि.26 – अंजनगांव बारी के हत्या के गंभीर मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किए गए रोशन मनोहरराव केवदे (22) को जिला व सत्र न्यायालय (1) ने बरी कर दिया है. एड. शिरीष जाखड और एड. संदेश मेश्राम द्बारा किए गए प्रभावी युक्तिवाद में न्यायालय को ग्राह्य मानते हुए आरोपी को बरी कर दिया.
दहीगांव पूर्णा निवासी मृतक मुरलीधर किसनराव नांदणे (45) यह पारिवारिक कारणों से पिछले करीबन 10 साल से परिवार से अलग रहते थे. कभी-कभी वह रिश्तेदार को मिलने के लिए गांव की तरफ आते थे. घटना के कुछ माह पूर्व वे दहीगांव पूर्णा आए थे. मृतक के रिश्ते में लगनेवाली मौसी प्रमिलाबाई मनोहर केवदे यह अंजनगांव बारी में रहती थी. उसकी देखभाल बेटा रोशन केेवदे करता था. इस कारण शिकायतकर्ता समेत अनेकों का रोशन केवदे परिचित था. 24 जून की शाम मुुरलीधर नांदणे यह प्रमिलाबाई केवदे के घर आया हुआ था. उस समय व शराब के नशे में था, ऐसी जानकारी शिकायत में दर्ज है. उस समय घर में विवाद निमाण हो गया. इस विवाद के चलते रोशन केवदे ने लाठी से सीर पर वार कर तथा मारपीट कर मुरलीधर की हत्या कर दी, ऐसा आरोप किया गया. पुलिस ने जांच पूर्ण कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. मुकदमें की सुनवाई में सरकारी पक्ष की तरफ से 7 गवाहों को परखा गया. एड. शिरीष जाखड व एड. संदेश मेश्राम ने जांच की त्रुटी, वैद्यकिय सबूत और गवाहों के बयान का विरोधाभास न्यायालय के समक्ष रखा इस प्रकरण में बडनेरा पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

Back to top button