चार रंगो की रहेंगी मतपत्रिका, चारो वोट देना अनिवार्य

यदि वोट नहीं देना है तो दबाओ नोटा का बटन

* ईवीएम के डेमो के जरिए पत्रकारो को निगमायुक्त ने दी जानकारी
अमरावती/दि.8- आगामी 15 जनवरी को मनपा के 87 सदस्यो के चयन के लिए मतदान होनेवाला है. प्रभाग रचना के तहत अमरावती मनपा में चार सदस्यीय प्रभाग रचना मंजूर की गई है. जिसके चलते प्रत्येक मतदाता को अपने प्रभाग में चार वोट डालना अनिवार्य है. मतदाता द्वारा यदि तीन अथवा दो प्रत्याशी को वोट दिए गए तो वह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी. यदि वह किसी प्रत्याशी को वोट देना नहीं चाहता है तो उसे नोटा का बटन दबाकर यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी. अधूरा मतदान कर मतदाता मतदान केंद्र से बाहर नहीं जा सकेंगे, ऐसी जानकारी आज मनपा के विश्वरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर सभागृह में आयोजित पत्रकार परिषद में मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने दी.
15 जनवरी को होनेवाले मनपा चुनाव में अमरावती शहर के प्रत्येक मतदाता को प्रभागनिहाय चार स्वतंत्र वोट देना आवश्यक है. यह मतदान प्रक्रिया नागरिकों के लिए नई रहने से मतदाताओं में कोई भी संभ्रम अथवा असुविधा निर्माण न हो और मतदान प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शी होने के लिए व्यापक जनजागृति करना आवश्यक है. इसी पृष्ठभूमि पर मतदाताओं तक अचूक व विस्तृत जानकारी पहुंचाने के लिए पत्रकारो को आज प्रत्यक्ष ईवीएम का प्रात्यक्षिक मनपा की तरफ से दिया गया. इस अवसर पर मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक व उपायुक्त दादाराव डोल्हरकर, चुनाव अधिकारी अक्षय निलंगे, सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर उपस्थित थे. डेमो के माध्यम से ईवीएम मशीन के जरिए चार वोट कैसे देना, मतदान करते समय किस बात का ध्यान रखना, संपूर्ण मतदान प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, इस बाबत विस्तृत जानकारी इस अवसर पर दी गई.
ज्ञात रहे कि, मनपा चुनाव में आरक्षण के अनुसार ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ के अनुसार हर प्रभाग में 4-4 प्रत्याशी चुनकर दिए जाने है. परंतु कई बार प्रभाग में कई मतदाताओं के लिए उनकी पसंद के अनुरुप उम्मीदवार नहीं रहते है. ऐसे में कुछ लोग अपनी पसंद वाले 1, 2 अथवा 3 प्रत्याशियों को ही वोट देकर अपने कर्तव्य की पूर्ति करना चाहते है. परंतु अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक मतदाता को अपने प्रभाग की सदस्य संख्या के अनुरुप प्रभाग की सभी सीटों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही होगा, फिर चाहे वह मतदाता किसी प्रत्याशी को अपना वोट दे, या फिर कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं रहने पर ‘नोटा’ का पर्याय चुने. ज्ञात रहे कि, अमरावती महानगर पालिका में 22 प्रभागों से कुल 87 नगरसेवकों का चयन किया जाना है. जिसके तहत 21 प्रभागों से 4-4 तथा एक प्रभाग से 3 सदस्य चुने जाएंगे.
* …तो ‘नोटा’ का बटन दबाना होगा
प्रभाग में यदि कोई मतदाता केवल 3 प्रत्याशियों को ही वोट देना चाहता है और चौथी सीट पर उसे कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, तो संबंधित मतदाता को चौथी ईवीएम मशीन पर ‘नोटा’ का बटन अनिवार्य रुप से दबाना ही होगा. जिसके बिना संबंधित मतदाता के मतदान को पूरा नहीं माना जाएगा. वहीं यदि कोई मतदाता केवल 2 सीटों के प्रत्याशियों को ही वोट देना चाहता है, तो उसे अन्य 2 सीटों के लिए रखी गई ईवीएम मशीनों पर ‘नोटा’ का पर्याय चुनना होगा.
* केंद्र अध्यक्ष को पूरी करानी होगी मतदान प्रक्रिया
किसी मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने या फिर ‘नोटा’ के पर्याय वाला बटन दबाने से इंकार करने पर मतदान केंद्र अध्यक्ष को बैलेट यूनिट पर प्रत्याशियों के नाम और उसके सामने लगी लाइट को किसी कार्ड बोर्ड या पुस्तक को रखकर ढाकना होगा और मतदान केंद्र में उपस्थित सभी मतदान प्रतिनिधियों को साथ लेकर उनके समक्ष जिस मत पत्रिका पर मतदान अधूरा बाकी है, उस मत पत्रिका के लिए ‘नोटा’ के पर्याय वाली बटन दबाकर खुद मतदान प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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