वरूड में प्रतिबंधित 51 बंडल नायलॉन मांजा जब्त

ग्रामीण पराध शाखा के दल की कार्रवाई

अमरावती/दि.8 मुंबई उच्च न्यायालय ने नायलॉन मांजा की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है. इसके बावजूद अनेक लोग इस प्रतिबंधित मांजा की बिक्री कर रहे है. ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. ग्रामीण अपराध शाखा के निरीक्षक कीरण वानखडे के नेतृत्व वाले दल ने मिली जानकारी के आधार पर वरूड शहर की एक दुकान में छापा मारकर 51 रिल्य (बंडल) नायलॉन मांजा जब्त किया.
जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधित नायलॉन मांजा की बिक्री करना अथवा इस्तेमाल करना अपराध है. कोई इसकी बिक्री करता पाया गया तो 2.50 लाख रुपए और इस्तेमाल करनेवाले पर 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है. जिला पुलिस अधीक्षख विशाल आनंद के निर्देश पर ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. 8 जनवरी को लोणी थाना क्षेत्र मनोहर गोविंदराव ठेंबरे को नायलॉन मांजा का इस्तेमाल पतंग उडाते हुए पकडकर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इसी तरह वरूड में गश्त के दौरान मिली जानकारी के आधार पर बंगला चौक के शेख कदीर शेख बशीर की दुकान पर छापा मारकर 51 रिल नायलॉन मांजा बरामद किया गया. इस आरोपी के खिलाफ वरूड थाने में मामला दर्ज किया गया है.

* नायलॉन मांजा का इस्तेमाल न करें
पतंग उडाने के लिए नायलॉन/सिंथेटिक मांजा का इस्तेमाल अथवा बिक्री करने के प्रकरणो में गंभीर मामले दर्ज किए जा रहे है. ऐसे प्रखरण सत्र न्यायालय में ही चलाए जाते है. इस कारण कडी कार्रवाई टालने के लिए पालक अपने बच्चो को भी नायलॉन मांजा इस्तेमाल न करें, इस बाबत मार्गधर्शन करे, ऐसा जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने नागरिकों से आवाहन किया है.

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