अगले माह में मिलेगा अमरावती को नया महापौर!

22 को आरक्षण का ड्रॉ निकलने के बाद नगर सचिव द्वारा भेजा जाएगा संभागीय आयुक्त को पत्र

* संभागीय आयुक्त द्वारा तय की जाएगी पहली विशेष सभा व महापौर के चुनाव की तारीख
* तारीख तय होने पर मनपा को पहली सभा के लिए जारी करनी होगी कम से कम 8 दिनों की नोटिस
* फरवरी माह में ही मनपा की पहली सभा व नए महापौर का चयन होने की पूरी उम्मीद
अमरावती/दि.20 – अमरावती महानगर पालिका के आम चुनाव होने के साथ ही चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद अब सभी की निगाहें नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली विशेष सभा और उस विशेष सभा में होनेवाले महापौर व उपमहापौर के चयन पर टिकी हुई है. जिसे लेकर अच्छी-खासी उत्सुकता का भी माहौल है तथा आम धारणा बन रही है कि, 22 जनवरी को मुंबई स्थित मंत्रालय में निकाले जानेवाले महापौर पद के आरक्षण के ड्रॉ के साथ ही यह तय हो जाएगा कि, अमरावती में अगला महापौर कौन होगा. लेकिन असल हकीकत यह है कि, 22 जनवरी को महापौर पद के लिए आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया के पश्चात नए पार्षदों की पहली आमसभा बुलाने तथा महापौर व उपमहापौर पद के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करने, नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण करने और फिर दोनों पदों के लिए चुनाव करवाने की प्रक्रिया को पूरा करवाने में एक निश्चित व तय कालावधि लगना तय है. जिसके चलते कहा जा सकता है कि, अमरावती में नए महापौर व उपमहापौर का चुनाव 1 फरवरी के बाद ही होगा तथा फरवरी माह में ही नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली सभा बुलाते हुए नए महापौर व उपमहापौर के निर्वाचन व नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी.
बता दें कि, अमुमन मनपा चुनाव से पहले ही महापौर पद के आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया हो चुकी रहती है. जिसके चलते पहले से यह अंदाजा रहता है कि, अगला महापौर किस संवर्ग से होगा और जिस संवर्ग के लिए महापौर पद आरक्षित हुआ है, उस संवर्ग से महापौर पद के लिए संभावित चेहरे कौन-कौन हो सकते है. परंतु इस बार महानगर पालिका के आम चुनाव पहले हो गए और अब चुनावी नतीजे घोषित होने के उपरांत आगामी 22 जनवरी को मुंबई स्थित मंत्रालय में महापौर पद के लिए आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि, किस महानगर पालिका का महापौर पद किस संवर्ग के लिए आरक्षित हुआ है. जानकारी के मुताबिक मुंबई महानगर पालिका में आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया के बाद अगले 24 घंटे के भीतर भी नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली आमसभा बुलाई जा सकती है. लेकिन मुंबई के अलावा अमरावती सहित राज्य की अन्य 28 महानगर पालिकाओं में महापौर पद के लिए आरक्षण के ड्रॉ को लेकर मंत्रालय से अधिकृत सूचना मिलते ही मनपा के नगर सचिव द्वारा नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली सभा बुलाते हुए उनकी शपथविधि कराने तथा नए महापौर व उपमहापौर का चुनाव करवाते हुए उनकी शपथविधि व पदग्रहण कराने के संदर्भ में संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर उनसे तारीख और समय मांगे जाएंगे. पश्चात संभागीय आयुक्त द्वारा इस हेतु तारीख तय करते हुए जिलाधीश को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए इस कार्य को संपन्न कराने का निर्देश दिया जाएगा. इसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि, सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को पहली आमसभा के लिए कम से कम 8 दिन पहले पूर्व सूचना यानि नोटिस देना अनिवार्य रहता है. जिसके चलते इस बात को ध्यान में रखते हुए ही पहली आमसभा तथा महापौर व उपमहापौर पदों के चुनाव की तारीख संभागीय आयुक्त द्वारा तय की जाएगी. चूंकि 22 जनवरी को मुंबई में महापौर पद के आरक्षण का ड्रॉ निकलना है. जिसकी अधिकृत जानकारी उसी दिन शाम में अमरावती मनपा प्रशासन को मिल जाएगी. ऐसे में यदि अगले ही दिन यानि 23 जनवरी को ही नगर सचिव कार्यालय द्वारा संभागीय आयुक्त के नाम पत्र भेजा जाता है और यदि उसी दिन संभागीय आयुक्त द्वारा इस पत्र का संज्ञान लेकर पहली विशेष सभा की तारीख तय की जाती है, तो भी कम से कम 8 दिनों के नोटिस पीरिएड को ध्यान में रखते हुए पहली विशेष सभा की तारीख 1 फरवरी ही तय होगी. यहां पर यह भी ध्यान देनेवाली बात है कि, 24 से 26 जनवरी तक लगातार तीन दिनों का सरकारी अवकाश है. ऐसे में पूरी संभावना है कि, नगर सचिव कार्यालय की ओर से जारी किए जानेवाले पत्र पर संभागीय आयुक्त द्वारा 27 या 28 जनवरी को ही कोई अगला कदम उठाया जाए. ऐसे में पूरी संभावना है कि, फरवरी माह के पहले या दूसरे सप्ताह में ही मनपा के नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली विशेष आमसभा होगी और उसी सभा में अमरावती के नए महापौर व उपमहापौर का चयन हो पाएगा. जिसके चलते जनवरी माह में नया महापौर व उपमहापौर मिलने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती.

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