पिता ने खाना खाने से इंकार किया और बेटा बना शैतान

हत्याकांड में आरोपी बेटे को उम्रकैद की सजा

* यवतमाल जिले के मनदेव की घटना
यवतमाल/दि.21 – शाम 7 बजे स्कूल के चौखट पर बैठे पिता को भोजन के लिए आमंत्रित करने गया. जब पिता ने कहा, मैं बाद में आऊंगा, तो बेटा क्रोधित हो गया. उसने अपने बुजुर्ग पिता को घसीटकर नीचे ले गया. वहां उसने लकड़ी के डंडे से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी. इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश एस.यू. बघेल ने मंगलवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
आरोपी की पहचान विनोद दादाराव खड़के (35) के रूप में हुई है, जो मंडेव निवासी है. यह घटना 4 जुलाई, 2021 को शाम लगभग 7:00 बजे घटी. इस मामले में, आरोपी की मां जयवंती दादाराव खड़के की शिकायत पर, यवतमाल ग्रामीण पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 323, 504 और 506 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया. थानेदार किशोर जुंघारे ने अपराध की जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया.

* 8 गवाह हुए पेश
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में कुल आठ गवाहों से पूछताछ की गई. घटना के प्रत्यक्षदर्शी, डॉक्टर, अभियोजक, जांच अधिकारी और पांच अन्य गवाहों की गवाही महत्वपूर्ण थी. अदालत ने आरोपी विनोद खड़के को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना सुनाया. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक मंगेश एस. गंगलवार ने पैरवी की. बचाव पक्ष की वकील नीता खड़से ने उनका सहयोग किया.

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