कृत्रिम रेत (एम-सैंड) निर्माण हेतु लाइसेंस प्रक्रिया शुरू

संस्थाओं एवं इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन करने का आह्वान

अमरावती/दि.22 – प्राकृतिक रेत के विकल्प के रूप में एम-सैंड (कृत्रिम रेत) को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार की कृत्रिम रेत नीति के अंतर्गत दी जा रही रियायतों का लाभ उठाने के लिए जिले में कार्यरत स्वीकृत खनन पट्टाधारक, अस्थायी लाइसेंसधारक तथा वे व्यक्ति या संस्थाएं जिनके पास कोई खनन पट्टा नहीं है, लेकिन एम-सैंड यूनिट स्थापित कर कृत्रिम रेत का उत्पादन करना चाहते हैं, उनसे आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करने का आह्वान जिला कलेक्टर श्री आशीष येरेकर ने किया है.
आवेदन के साथ गट नंबर, भूमि का नक्शा, सातबारा उतारा, व्यक्तिगत आवेदन, आधार कार्ड व पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो), संस्था की ओर से आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज, 500 रुपये आवेदन शुल्क, एम-सैंड यूनिट स्थापना स्थल के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल से प्राप्त कंसेंट टू एस्टैब्लिश एवं कंसेंट टू ऑपरेट प्रमाणपत्र, 100 प्रतिशत एम-सैंड उत्पादन किए जाने संबंधी 100 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथपत्र, एम-सैंड उत्पादन हेतु पत्थर की आपूर्ति किए जाने वाले खनन पट्टे या अन्य स्रोतों का विवरण, संबंधित नियोजन प्राधिकरण से भूमि उपयोग की अनुमति अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र, आवश्यकतानुसार अकृषिक (एनए) अनुमति आदेश, उद्योग आधार पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा व्यापार लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा.
जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी किया जाएगा, उन्हें राजस्व एवं वन विभाग के निर्णयानुसार औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट तथा विद्युत दर में सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इसके अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन भी लागू रहेगा. रॉयल्टी दर में प्रति ब्रास 400 रुपये के स्थान पर 200 रुपये की रियायत का प्रावधान किया गया है. जो व्यक्ति अथवा संस्थाएं 100 प्रतिशत एम-सैंड का उत्पादन करना चाहती हैं, साथ ही पूर्व में एम-सैंड यूनिट संचालित करने वाले वे यूनिटधारक जिन्होंने महाखनिज संगणक प्रणाली पर आवेदन किया है, उन्हें भी पुनः नवीन आवेदन जिला कलेक्टर के पास करना अनिवार्य होगा. इस संबंध में किसी भी प्रकार की शंका अथवा कठिनाई होने पर गौण खनिज शाखा, जिला कलेक्टर कार्यालय, अमरावती से संपर्क करने का आह्वान प्रशासन की ओर से किया गया है.

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