मनोरोगी युवती पर दुष्कर्म करनेवाले मजदूर को उम्रकैद

नागपुर/दि.24 – विशेष सत्र न्यायालय ने मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ बलात्कार करने वाले एक मजदूर को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, और जुर्माना न भरने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है. न्यायाधीश जे.ए. शेख ने यह फैसला सुनाया. यह घटना जलालखेड़ा की है.
सजा सुनाए गए आरोपी मजदूर का नाम दिलीप नाथू शेंडे (54) है, जो रोहना, तहसील नरखेड़ का निवासी है. अन्य आरोपी नितिन उर्फ नरेंद्र नीलकंठ नारनवारे (43) को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. शेंडे ने मानसिक रूप से बीमार लड़की का बार-बार बलात्कार किया. परिणामस्वरूप, वह गर्भवती हो गई. लड़की की चाची ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. दोनों आरोपियों ने कबूल किया था कि उन्होंने बलात्कार किया है. अदालत में सरकार की ओर से वकील प्रशांत साखरे ने पैरवी की.
* डीएनए रिपोर्ट के ठोस सबूत
इस मामले में डीएनए रिपोर्ट पुख्ता सबूत थी. लड़की ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था. डीएनए परीक्षण से पता चला कि शेंडे बच्चे का पिता था; लेकिन नारनवारे का डीएनए मेल खा गया.