महापौर, उपमहापौर नामांकन 2 को

ढाई-ढाई वर्ष का रहेगा कार्यकाल

* पहले दर्ज सभी पांच नामांकन रहेंगे वैध
* महापालिका की विशेष सभा 6 को
अमरावती/दि.27 – 9 वर्ष बाद हुए महापालिका चुनाव नतीजे के 11 दिनों बाद नए सदन की पहली विशेष सर्वसाधारण सभा की अधिसूचना नगर सचिव संदीप वडूरकर ने जारी कर दी है. जिसके अनुसार आगामी 6 फरवरी शुक्रवार को मनपा के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागार में दोपहर 1 बजे यह सभा होने जा रही है. जिसमें कलेक्टर आशीष येरेकर की अध्यक्षता में महापौर और उपमहापौर का चयन होगा. संशोधित कार्यक्रम अनुसार महापौर पद का नामांकन अब सोमवार 2 फरवरी को मनपा स्थित नगर सचिव कार्यालय में शाम सवा 6 बजे तक किया जा सकेगा. सूचक और अनुमोदक का होना आवश्यक बताया गया है.
उल्लेखनीय है कि, महापौर और उपमहापौर पद का चयन सोमवार को अचानक आगे बढाते हुए विभागीय आयुक्त कार्यालय के नगर पालिका प्रशासन विभाग ने 6 फरवरी को तय कर दिया. इसकी कोई वजह नहीं बताई गई. उनके आदेश के आधार पर नगर सचिव संदीप वडूरकर ने संशोधित अधिसूचना जारी की. मनपा अधिनियम 1949 की धारा 19 (1) के तहत महापौर और उपमहापौर का चयन उक्त सभा में होगा. दोनों ही पदों का कार्यकाल ढाई वर्ष का रहने की जानकारी देते हुए बताया गया कि, अमरावती मेयर पद ओपन है. अत: आरक्षण लागू नहीं है.
नगर सचिव ने बताया कि, महापौर तथा उपमहापौर पद का नामांकन पत्र उनके कार्यालय में उपलब्ध है. जिसे पूर्ण रुप से भरकर सोमवार 2 फरवरी की शाम 6.15 बजे तक पेश किया जा सकता है. आमसभा में उम्मीदवार का नाम घोषित करने के 15 मिनट के भीतर लिखित नोटिस देकर उम्मीदवार समय पर मैदान से हट सकते हैं. एक बार मैदान से हटने के बाद नोटिस रद्द नहीं की जा सकेगी.
उल्लेखनीय है कि, महापालिका के नतीजे गत 16 जनवरी को ही वोटों की गिनती के पश्चात घोषित किए गए थे. जनादेश में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ. ऐसे में चुनाव बाद के गठबंधन की कोशिशे जारी रहने की जानकारी बीजेपी सहित सहयोगी दल दे रहे हैं. आज भी इस संदर्भ में एक बैठक बुलाए जाने की खबर है. जिसमें महापौर और उपमहापौर पद के साथ ही स्थायी समिति अध्यक्ष के नाम पर भी सहमति बनाने पर चर्चा होगी.

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