सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार चुनाव आयोग को नोटिस
बंथिया कमीशन की रिपोर्ट रद्द करने याचिका

नई दिल्ली /दि.28 – सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को न्यायमूर्ति बंथिया कमीशन (महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित) की 2022 की रिपोर्ट और उससे जुडे सभी फैसलों को रद्द करने की मांगवाली याचिका पर नोटिस जारी किया हैं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन द्बारा दायर यचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग की यह नोटिस जारी किया हैं. यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन द्बारा दाखिल याचिका में कोर्ट से राज्य सरकार को सभी स्थानीय निकायों में राजनीतिक पिछडेपन का अध्ययन करने के लिए एक नया कमीशन बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया हैें, जो ठोस डेटा के आधार पर काम करेगा. यूथ फॉर इक्वालिटी संगठन की जनहित याचिका बंथिया कमीशन को रद्द करो, नया कमीशन बनाने की मांग की गई हैं. मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर याचिका लंबित है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि बंथिया कमीशन को आरक्षण देने का कोई अधिकार नहीं है, उसने गलत तरीके से आरक्षण दिया हैं.





