महाकाल के सामने कोई वीआईपी नहीं- कोर्ट

भोपाल/दि.28 – सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज कर दी. याचिका में गर्भगृह में दर्शन और पूजा के लिए वीआईपी और सामान्य श्रध्दालुओंं के बीच भेदभाव खत्म करने की मांग की गई थी. सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षतावाली बेंच ने मंगलवार को कहा कि यह विषय कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और इस पर फैसला प्रशासन को करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि चह केवल ज्युडिशिएबिलिटी से जुडे सवाल देखता हैं.