गुटखा व्यवसाय करनेवालों पर अब सीधे ‘मकोका’

कार्रवाई प्रस्तावित, शाला परिसर में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश

अमरावती/दि.5 – गुजरात के शराबबंदी कानून के मुताबिक महाराष्ट्र में गुटखा व प्रतिबंधित पदार्थ पर पूर्ण पाबंदी लाने के लिए स्वतंत्र कानून किया जानेवाला है. इसमें गुटखे का व्यवसाय करनेवालों पर ‘मकोका’ के तहत कार्रवाई प्रस्तावित हैं. नया कानून होने पर गुटखा बिक्री करनेवालों पर गाज गिरने की जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई हैं.
गुटखा और उससे संबंधित प्रतिबंधित पदार्थों का उत्पादन, वितरण और बिक्री पर पाबंदी हैं. अवैध व्यवहार पर अधिक कडी कार्रवाई के लिए गुटखा विक्रेताओं पर मकोका लागू करने पर कानून में आवश्यक दुरूस्ती कर गुटखा व्यवसाय से संबंधित अपराधों को भी ‘मकोका’ के तहत लाने के लिए कानून अधिक कडा किया जानेवाला है.गुटखा बिक्री व तस्करी के विरोध में भारी मात्रा में कार्रवाई की जानेवाली हैं. मामला दर्ज करने के साथ ही व्यापक जनजागृति अभियान भी चलाया जा रहा हैं. विशेष यानी शाला व महाविद्यालय परिसर में ऐसे प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री होती रही तो उस पर तत्काल और कडी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

* एमडी की बिक्री
पाबंदी के बावजुद गुटखा समेत मादक पदार्थ की बिक्री भारी मात्रा में खुलेआम अमरावती में शुरू हैं. हाल ही में शहर में अहमदाबाद के डीआरआई दल ने साढे सात करोड रुपए मूल्य का 5 किलो एमडी ड्रग्ज जब्त किया हैं.

* गुटखा पाबंदी के लिए स्वतंत्र कानून होगा
गुजरात में लागू शराबबंदी कानून की तरह आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत कर कानून का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए अन्न व औषध प्रशासन व क्राईम ब्रांच के संयुक्त दल की स्थापना किए जाने की जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई हैं.

* ‘मकोका’ में शिक्षा व जुर्माने का प्रावधान क्यां?
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाईज क्राईम एक्ट यानी मकोका कानून संगठित अपराध पर वचक निर्माण करने के लिए 1999 में अस्तित्व में आया. हफ्ता वसूली, फिरौती, अपहरण, हत्या, सामूहिक अपराध के विरोध में मकोका लगाया जाता है. यह धारा लगाने के बाद अग्रिम जमानत नहीं मिलती. मकोका कानून फरार आरोपी पर लगाया जा सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है. उसके बैंक खाते सील कर सकते है. अब गुटखा पाबंदी कानून का उल्लंघन करने पर यह कानून लागू होनेवाला हैं.

* 1 अप्रैल से अब तक कार्रवाई पर एक नजर
– कितनी कार्रवाई 17
– कितने मूल्य का गुटखा पकडा 1 करोड 60 लाख 747 रुपए

* खुलेआम गुटखे की बिक्री
राज्य में गुटखा पाबंदी रहते हुए भी सभी तरफ खुलेआम गुटखे की बिक्री हो रही है. इस कारण शासन का कानून बाजू में रख बेरोकटोक गुटखा बिक्री उपलब्ध हैं.

* अब गुटखा उत्पादकों पर कार्रवाई
गुटखा व प्रतिबंधित मादक पदार्थ बिक्री पर शहर में फिलहाल पुलिस व अन्न प्रशासन मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर रहा है. गुटखा पाबंदी कानून पर कडाई से अमल करने के लिए मकोका कानून लागू करने का निर्णय शासन ने लिया हैं. अब गुटखा उत्पादकों पर सीधे मकोका लगनेवाला हैं.
– भावराव चव्हाण, सहायक आयुक्त,
औषधी प्रशासन

 

Back to top button