धोखादायी इमारत पर ध्यान नहीं

मनपा प्रशासन कब निंद से उठेगा ? ५० वर्ष से अधिक पुरानी इमारत का स्ट्र्नचरल ऑडीट नहीं

प्रतिनिधि/ दि.२०

अमरावती– मनपा क्षेत्र में ५० वर्ष से अधिक पुरानी कई इमारतों का स्ट्र्नचरल ऑडीट नहीं होने की बात महात्मा गांधी मार्केट का एक भाग ढह जाने के बाद उजागर हुआ है. अब प्रशासन इमारत मालक व भोवटदार को नोटीस देकर मामले को अवेरने का काम कर रहे है, ऐसा दिखाई दें रहा है. शहर की कई इमारत सामने से ठिकठाक दिखाई देती है, परंतु उसके अन्य भाग सिकस्त रहने के बाद भी इमारत मालक उस ओर ध्यान नहीं देता. नियमानुसार जिस इमारत के निर्माण कार्य को ३० वर्ष पूरे हो चुके है, ऐसे इमारत की मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट, अभियंता व्दारा संरचनात्मक परीक्षण किया जाना बहुत जरुरी है. उनके व्दारा दिए गए उपाय, मरम्मत करना काफी महत्वपूर्ण है. अधिकांश इमारत मालक इस ओर ध्यान नहीं देते, जब कोई हादसा हो जाता है तब वह त्रुटियां उजागर हो जाती है तब मनपा प्रशासन निंद से उठकर इमारत मालिक या भोवटदार को नोटीस थमाया जाता है. यही प्रक्रिया काफी दिनों से देखने को मिल रही है.

फिलहाल झोन दो व पांच में ३० से अधिक खतरनाक इमारत खडी है और मनपा क्षेत्र में ८० से अधिक इमारत अतिधोखादायक है, ऐसा निर्माण कार्य विभाग ने बताया है. इन सभी इमारत के स्ट्र्नचरल ऑडीट का खर्च कौन करेगा, इस बात को लेकर फाइल अब तक वैसी ही पडी है. राज्य शासन ने ५ नवंबर २०१५ के निर्णय व्दारा मनपा क्षेत्र की सिकस्त इमारत का गणना जाहीर किया है. मगर अमरावती मनपा ने आगे की कार्रवाई न करते हुए समय बर्बाद करना शुरु किया है. नागरिकों के जान के साथ खिलवाड करना खतरनाक साबित हो सकता है.

* अति धोखादायक इमारत के लिए सी-१ प्रकार

शासनादेश के अनुसार इमारतों की गणना घोषित की गई है जिसमें सी-१ प्रकार यह अति धोखादायक इमारत के लिए है. यह इमारत रहने लायक नहीं, उसे तत्काल गिराना जरुरी होती है. सी-२ (ए) यह सिकस्त इमारत खाली न करते हुए संरचनात्मक मरम्मत किया जा सकता है.सी-२(बी) में इमारत खाली न करते रचनात्मक मरम्मत की जाती है. सी-३ प्रकार में इमारत को मामुली मरम्मत किया जा सकता है.

* स्ट्र्नचरल ऑडीट न होने पर २५ लाख का जुर्माना

अगर ३० वर्ष पुरानी हो चुकी इमारत का स्ट्र्नचरल ऑडीट करने के बार में मनपा ने नोटीस व्दारा बताया है. निर्माण कार्य की सुस्थिति प्रमाण पत्र जिस इमारत के मालिक ने प्रस्तुत नहीं किया ऐसे व्यक्ति को २५ हजार रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा या कार्रवाई की जाएगी, ऐसा शहर अभियंता ने बताया फिर भी कितनी इमारत को लेकर जुर्माना या कार्रवाई की गई, कितनी इमारत का पानी व बिजली कने्नशन निकाला गया, इस बारे में निर्माण कार्य विभाग गोलमोल जवाब दे रहा है.

* सभी को नोटीस दिया

बारिश से पहले इस तरह की सभी इमारत के मालिक को नोटिस दिए गए है. सभी जोन को सूचना देकर इस तरह की इमारत का आयडेन्टीफाय करने के बारे में उपअभियंताओं को निर्देश दिए गए है तथा इन इमारतों को स्ट्र्नचरल ऑडीट करने का बताया गया है.  –प्रशांत रोडे, निगमायुक्त अमरावती.

खतरनाक इमारतें जोन

  जोन                                             सी-१                 सी-२            ए सी-२                बी सी-३

   जोन १                                          ०२                   ००                  ००                            ०५

जोन २                                             २७                   ३०                  १०                             ००

जोन ३                                             ००                    ००                  ००                             ००

जोन ४                                            ००                    ००                   ०८                             ०५

जोन ५                                            ०९                    १९                   १४                             ०४

कुल                                                 ३८                    २२                   ३२                              १४

 

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