डॉ. बाबासाहब आंबेडकर चौक भूसंपादन पर 23 दिसंबर को फैसला

उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई हुई पूरी

अमरावती/दि.6 – शहर के डॉ. बाबासाहब आंबेडकर चौक के डॉ. बाबासाहब आंबेडकर पुतला परिसर भूसंपादन की याचिका पर उच्च न्यायालय में आगामी 23 दिसंबर को निर्णय होनेवाला है. पुतले वाली जगह निजी है. उसके भूसंपादन का विरोध करते हुए चंद्रशेखर गट्टाणी ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है. 6 हजार चौरस फुट यह जगह है.
पिछले अनेक सालो से डॉ. बाबासाहब आंबेडकर चौक की निजी जगह पर डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का पूर्णाकृति पुतला है. विविध सामाजिक संस्था, संगठना और अनुयायी यहां भक्तिभाव से अभिवादन के लिए आते है. आंबेडकरी आंदोलन का यह ऊर्जा स्थान है. पहले इस जगह पर पुतले से सटकर पेट्रोल पंप था. यह जगह मूल मालिक ने सर्वोच्च न्यायालय से हासिल की है. यह जगह निजी है. इस पर सार्वजनिक सौंदर्यीकरण करते नहीं आ सकता, ऐसी आपत्ति जताते हुए गट्टाणी ने भूसंपादन को चुनौती दी है. उच्च न्यायालय में इस याचिका पर हुई सुनवाई में मनपा और शासन द्वारा जमीन के भूसंपादन कानून के दायरे में किए जाने का मत रखा. जबकि याचिकाकर्ता ने जगह निजी है, भूमि संचालक को वह विकसित करनी रहने से विरोध करने वाली राय रखी. वर्ष 2015 से यह यह याचिका न्यायालय में सुनवाई के लिए है. इस पर अब अंतिम सुनवाई पूर्ण हो गई है. इस जमीन के भूसंपादन के लिए मनपा ने 3.96 करोड रुपए शासन के पास जमा किए है. इस जगह पर डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का पुतला व सौंदर्यीकरण समेत प्रबोधिनी प्रस्तावित है. उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षो की दलीले सुनने के बाद 23 दिसंबर को अंतिम निर्णय दिए जाने की बात कही है. इस कारण इस प्रकरण में क्या फैसला सुनाया जाता है, इस पर सभी का ध्यान केंद्रीत है.

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