अभिजीत समूह प्रमुख मनोज जयसवाल की जमानत याचिका खारिज

नागपुर/दि.11 – अभिजीत समूह के प्रमुख मनोज जयसवाल द्वारा आईडीबीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में जमानत के लिए विशेष सत्र न्यायालय में दायर की गई याचिका को शुक्रवार को अदालत ने खारिज कर दिया. न्यायाधीश एस. पी. पोंक्षे ने यह फैसला सुनाया. अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि यह अत्यंत गंभीर प्रकृति का आर्थिक अपराध है और मामले की गहराई से जांच आवश्यक है. इसलिए वर्तमान परिस्थिति में जयसवाल को जमानत देना उचित नहीं होगा.
इस मामले में आईडीबीआई बैंक की शिकायत के अनुसार, मनोज जयसवाल ने 68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है. यह मामला वर्ष 2021 का है. प्रारंभ में एफआईआर मुंबई में दर्ज की गई थी, बाद में जांच के लिए इसे कोलकाता स्थानांतरित किया गया. इस बीच, 19 सितंबर 2025 की रात सीबीआई की कोलकाता टीम ने नागपुर में एक होटल से मनोज जयसवाल को गिरफ्तार किया था. जयसवाल कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर हैं, जिसका मुख्यालय कोलकाता के सॉल्ट लेक क्षेत्र में स्थित है. इस कंपनी पर आरोप है कि उसने विभिन्न बैंकों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुल 4,037 करोड़ का कर्ज लिया था, जिनमें आईडीबीआई बैंक भी शामिल है.
सूत्रों के अनुसार, अब मनोज जयसवाल मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जमानत के लिए याचिका दाखिल करने वाले हैं.

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