सरकारी काम में रूकावट डालने के आरोपी बरी
महावितरण के कर्मचारी से गाली गलौज व मारपीट करने का था आरोप

* एड. पीएल धवसेल द्वारा पैरवी
अमरावती/ दि.9 – जिला न्यायाधीश क्रमांक 2 के न्या. संजय जे भट्टाचार्य ने सरकारी काम में रूकावट डालनेे व महावितरण के लाइनमैन से गाली गलौज व मारपीट के आरोपी, उसकी पत्नी को निर्दोष मुक्त कर दिया. इस प्रकरण में आरोपी की तरफ से एड. पीएल धवसेल ने पैरवी की.
उल्लेखनीय है कि 26 मार्च 2021 को शिकायतकर्ता जो कि महावितरण में लाइनमैन है उसने गाडगेनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता लाइनमैन आरोपी दिलीप सरवान के घर अपनी महिला सहकर्मी के साथ पहुंचा और बिजली बिल भरने के लिए कहा. अन्यथा विद्युत आपूर्ति खंडित करने की इस लाइनमैन ने चेतावनी भी दी थी. जब आरोपी ने बिजली का बिल भरने से इंकार कर दिया तो लाइनमैन ने सीढी के जरिए बिजली के खंबे पर चढकर विद्युत आपूर्ति खंडित करने का काम शुरू किया. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी और उसकी पत्नी व दोनों लडकों ने शिकायतकर्ता लाइनमैन व उसकी महिला सहकर्मी के साथ अश्लील गाली गलौच की और शिकायतकर्ता के साथ सीढी पर चढने के दौरान हाथापाई करते हुए उसे जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में रूकावट डालने और मारपीट करने सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था. पुलिस ने जांच के पश्चात आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की थी. इस चार्जशीट को आरोपी द्बारा नकारे जाने पर अदालत ने आरोप तय कर दिए थे. सुनवाई के दौरान अभियोग पक्ष की तरफ से 6 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. आरोपी की तरफ से पैरवी करते हुए एड. पीएल धवसेल ने गवाहों की गवाही की जांच के दौरान यह स्पष्ट किया कि गवाहों के बयान और सबूतों में काफी विरोधाभास है. आरोपी की तरफ से एड. पीएल धवसेल ने प्रभावी पैरवी की, जिसे ग्राह्य करते हुए अदालत ने आरोपी दिलीप सारवान व उसकी पत्नी को निर्दोष बरी कर दिया.





