चेक बाउंस मामले में आरोपी को 3 माह की सजा, 14.55 लाख रुपये जुर्माना

प्रथम श्रेणी न्यायालय का फैसला

* एड. प्रदीप चांडक की सफळ पैरवी
अमरावती /दि.13- चेक अनादरण (चेक बाउंस) के एक मामले में अमरावती के न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है. अमरावती स्थित प्रथम श्रेणी न्यायालय कोर्ट सी-1 के न्याय दंडाधिकारी चेतन कुमार तेलगांवकर ने आरोपी अमोल रामचंद्र जाधव को तीन महीने के साधारण कारावास तथा 14 लाख 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक खामगांव स्थित गजानन रिफाइनरी निवासी अमोल रामचंद्र जाधव ने व्यापारिक व्यवहार के तहत शिकायतकर्ता भूषण हीरालालजी लढ्ढा को 8 लाख रुपये का चेक दिया था. जब उक्त चेक बैंक में जमा किया गया तो वह बाउंस हो गया. इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता प्रदीप चांडक के माध्यम से आरोपी को उसके सभी पतों पर कानूनन नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस प्राप्त होने के बाद भी निर्धारित 15 दिनों की अवधि में भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद शिकायतकर्ता भूषण लढ्ढा ने अधिवक्ता के माध्यम से अमरावती के मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालय में मामला दर्ज कराया. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से गवाही और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. न्यायालय ने आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया, लेकिन वह अपने बचाव को साबित नहीं कर सका. सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्याय दंडाधिकारी चेतन कुमार तेलगांवकर ने आरोपी अमोल रामचंद्र जाधव को तीन माह के साधारण कारावास और 14 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया. साथ ही जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त तीन माह की साधारण कारावास की सजा का भी आदेश दिया गया. मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चांडक ने पैरवी की, जबकि उनके सहयोगी अधिवक्ता शैलेश पुरवार, वैभव पुकले और सुमित कनोजिया ने सहयोग किया.

Back to top button