आंख में मिर्च झोंककर चाकू मारने के आरोप से मुक्तता
पत्नी ने ही पति के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत

अमरावती/दि.16 – एक पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ अपनी आंख में मिर्च पावडर झोंकते हुए खुद को चाकू मार देने को लेकर दर्ज कराए गए मामले की सुनवाई करते हुए स्थानीय सह न्यायदंडाधिकारी क्र. 21 श्रीमती एस. एम. तामगाडगे की अदालत ने मोहन उत्तम मेश्राम (50, आष्टी, तह. भातकुली) को दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया.
इस्तगासे के मुताबिक 3 जुलाई 2022 को रात 10 बजे मृगेंद्र मठ के निकट मोहन मेश्राम ने अपनी पत्नी की आंखों में मिरची का पावडर झोंकते हुए उसे चाकू मारकर घायल कर दिया था. जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर खोलापुरी गेट पुलिस ने भादंवि की धारा 326 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया था और जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट पेश की गई थी. इस मामले में आरोपी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे न्याय रक्षक कार्यालय की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता प्रीति चंद्रप्रकाश मोहता (नावंदर) पैरवी करने हेतु उपलब्ध कराई गई. जिन्होंने अदालत के समक्ष आरोपी की ओर से सफल युक्तिवाद किया. जिसे ग्राह्य मानते हुए अदालत ने मोहन मेश्राम को दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया.
विशेष उल्लेखनीय है कि, सभी के लिए न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला विधि सेवा प्राधिकरण हमेशा ही समाज के सभी घटकों को कानूनी सेवा व सहायता उपलब्ध कराता है तथा जेल में बंद रहनेवाले दुर्बल घटक के विचाराधीन कैदियों की मदद भी करता है. जिसके तहत मोहन मेश्राम नामक आरोपी को विधि सेवा प्राधिकरण के मार्फत कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है.





