आचारसंहिता से पहले महायुति सरकार की घोषणाओं का धमाका
कैबिनेट में लिए गए 21 जम्बो निर्णय

* परशुराम आर्थिक विकास महामंडल, महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल व श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडल योजनाओं को मंजूरी
* सीएम फडणवीस की अध्यक्षता वाली बैठक में सभी विभागों के मंत्रियों की रही उपस्थिति
मुंबई /दि.4- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में नगर पालिका व नगर पंचायत सहित जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनावों की आज-कल में घोषणा की जा सकती है. जिसके चलते राज्य में चुनावी आचारसंहिता भी आज-कल में ही लागू हो सकती है. जिसे ध्यान में रखते हुए आचारसंहिता लागू होने से ठीक पहले आज बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा करीब 21 जम्बो निर्णय लिए गए और एक तरह से सरकारी घोषणाओं को लेकर धमाका ही कर दिया गया. इस कैबिनेट बैठक में कुल 21 बड़े निर्णय लिए गए जिनमें सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, विधि न्याय और ग्रामविकास विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जिनके तहत प्रमुख रुप से परशुराम आर्थिक विकास महामंडल, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल, श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडल, इन तीन महामंडलों की योजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही फ्रंटलाइन वर्करों के मानधन में वृद्धि करने को मंजूरी प्रदान की गई.
आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों के मुताबिक विरार से अलीबाग तक बहुउद्देशीय परिवहन मार्गिका परियोजना के कर्ज पर शासन की गारंटी को मंजूरी दी गई. यह कर्ज हुडको से लिया जाएगा और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल द्वारा भूमि अधिग्रहण के खर्च के लिए उपयोग किया जाएगा. नागपुर के लक्ष्मी नारायण अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को 2025-2030 के बीच हर वर्ष 7 करोड़ की निधि देने की मंजूरी दी गई है. सोलापुर जिले के कुंभारी गांव (ता. दक्षिण सोलापुर) में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 30 हजार घरों के प्रकल्प को करों में छूट देने की स्वीकृति दी गई है. वाशिम जिले के वाईगोल (ता. मानोरा) गांव की ग्रामपंचायत को यात्रियों के लिए भक्त निवास व सुविधाएं विकसित करने हेतु 1.52 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क देने की मंजूरी दी गई. पुणे जिले के शिरूर (घोडनदी) में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, दीवानी न्यायालय तथा शासकीय अभियोक्ता कार्यालय की स्थापना को मंजूरी देने के साथ ही इसके लिए आवश्यक पद सृजन को भी मंजूरी दी गई. साथ ही छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण में वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश का न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई.
इसके अलावा राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी महा-आर्क लि. को बंद करने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया. यह कंपनी सितंबर 2022 में राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्रचना कंपनी की तर्ज पर बनाई गई थी, लेकिन आरबीआई ने 2023 में इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, जिससे संचालन असंभव हो गया. साथ ही ग्रामपंचायत कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़ी कर वसूली की शर्तों में संशोधन को मंजूरी दी गई. जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी. इसके अलावा मत्स्य व्यवसाय को कृषि के समान दर्जा देकर मछुआरों को बैंक से लिए गए अल्पकालीन कर्ज पर 4% ब्याज की परतफेड देने को मंजूरी प्रदान की गई. वहीं हिंद की चादर श्री गुरु तेगबहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत जयंती समारोह के लिए 94.35 करोड़ की निधि मंजूर की गई. जिसके जरिए राज्य के नांदेड़, नागपुर और रायगढ़ जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे. साथ ही साथ महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश, 2025 की धाराओं में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा मुंबई उपनगर के बांद्रा (तहसील अंधेरी) क्षेत्र की जमीन 30 वर्षों के लिए 1 के नाममात्र दर पर देने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
कैबिनेट बैठक में परशुराम आर्थिक विकास महामंडल, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल, श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडल, इन तीन महामंडलों की योजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही फ्रंटलाइन वर्करों के मानधन में वृद्धि, न्यायिक व प्रशासनिक पदों की नवीन सृजन व विभागीय सुधारों को स्वीकृति, विकास कार्यों और सांस्कृतिक उपक्रमों के लिए निधि वितरण, विभागवार नई योजनाओं व परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को हरी झंडी दिखाने जैसे प्रमुख निर्णय भी लिए गए.





