अकोला

बहू से दुष्कर्म करने वाले ससुर को 10 वर्ष का कारावास

विनयभंग करने वाले देवर को भी 2 वर्ष की सश्रम कैद

अकोला/दि.1 – मूर्तिजापुर शहर पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र अंतर्गत अपनी बहू के साथ दुष्कर्म करने वाले ससुर को अतिरिक्त सह जिला व सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) एस. जे. शर्मा की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उक्त महिला का विनयभंग करने वाले देवर को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
दोषारोप पत्र के मुताबिक अपनी बहू को घर में अकेली पाकर उसके 64 वर्षीय ससुर ने उसके साथ अतिप्रसंग किया था. साथ ही यह बात किसी को भी बताने पर उसे जान से मार देने की धमकी दी थी. वहीं पीडिता के 29 वर्षीय देवर ने भी उसे घर में अकेली पाकर कई बार उसका विनयभंग किया था. यह बात पीडिता ने अपने मायके जाने पर अपनी मां को बताई थी. जिसके बाद इस मामले को लेकर मूर्तिजापुर शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी. पश्चात पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पीडिता के ससुर व देवर को हिरासत में लिया था और अदालत में चार्जशीट पेश की थी. जहां पर अभियोजन पक्ष द्बारा 6 गवाह पेश करते हुए पीडिता की ओर से पूरजोर युक्तिवाद किया गया था. गवाहों के बयान और सबूतों को ग्राह्य मानते हुए विशेष अदालत के न्या. आर. जे. शर्मा ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. जिसके तहत 64 वर्षीय आरोपी को अपनी ही बहू के साथ दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई. वहीं 29 वर्षीय आरोपी को अपनी भाभी के साथ विनयभंग और दोषी करार देते हुए उसे 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई.

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