अकोला

बालिका का बलात्कार करनेवाले को 10 वर्ष कारावास

जिला व सत्र न्यायालय ने दिए आदेश

* अकोला सिविल लाईन्स पुलिस थाना क्षेत्र की घटना
अकोला/ दि.10-स्थानीय सिविल लाइन्स पुलिस थाना क्षेत्र में रहनेवाली एक नाबालिग लडकी को बहना फुसला कर भगा ले जाने के बाद उस पर बलात्कार करनेवाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.पी. बोगरकर की अदालत ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 15 हजार रूपए का जुर्माना भी ठोका.
सिविल लाइन्स पुलिस थाना क्षेत्र में रहनेवाली एक 12 वर्षीय लडकी 19 अक्तूबर 2020 को उसकी सहेली के साथ पार्क में खेलने के लिए गई थी. इस दौरान आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा नीलकंठ बोंदरे(35,मणकर्ना प्लॉट) ने पीछा करते हुए तेरी साइकिल एक लडकेे ने चुरा ली है. वह जिस दिशा में गया है, उस दिशा में नाबालिग लडकी को मोटर साइकिल पर बिठा कर ले गया. उसके बाद लडकी पर बलात्कार किया. पीडित लडकी ने सारी हकीकत परिवार के सदस्यों को बताई. इसके बाद पीडित लडकी की मां ने सिविल लाइन्स पुलिस थाने में दी शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिवकुमार बोंदरे के खिलाफ अपराध दर्ज किया. थानेदार भानुप्रताप मडावी के मार्गदर्शन में तहकीकात पूरी कर पुलिस ने दोषारोप अदालत में पेश किया. अदालत में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. बयान व सबूतो के बिना पर शिवकुमार बोंदरे को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये जुर्माना और जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.

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