अकोला

नराधमी को 10 वर्ष सश्रम कारावास

जिला व सत्र न्यायालय के आदेश

* नाबालिग लडकी का अपहरण कर किया था बलात्कार
* विवाह का प्रलोभन देकर कई बार लूटी आबरु
अकोला/ दि.9- नाबालिग लडकी का जोरजर्बदस्ती अपहरण कर उसे विवाह का प्रलोभन देकर उसके साथ जोरजर्बदस्ती उस पर कई बार बलात्कार किया. उस आरोपी को अतिरिक्त सहजिला व सत्र न्यायमूर्ति एस. पी. गोगरकर की अदालत ने आरोपी आकाश देवीदास इंगले (26, मालठाणा, तहसील तेल्हारा) को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
पीडित लडकी ने 5 फरवरी 2020 को उरल पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार आरोपी आकाश इंगले यह उसे 2019 में विवाह की मांग करने के लिए रिश्तेदार के साथ घर आया था. परंतु लडकी नाबालिग होने के कारण उसेे विवाह से मना कर दिया. इसके बाद लडकी 9 अक्तूबर 2019 को मामा के घर जाने के लिए निंभा फाटे पर रिक्शा की राह देख रही थी. इस बीच आरोपी आकाश इंगले वहां आया और लडकी को जान से मारने की धमकी देकर लडकी को पुणा भगा ले गया. इसके बाद पुणा जिले के तुलजापुर ले गया. वहां युवती को विवाह का प्रलोभन देते हुए और मारने की धमकी देकर जोरजबर्दस्ती बलात्कार किया. आरोपी ने दो से तीन माह बाद उसके मामा के घर ले गया. उसके बाद उसने लडकी को उसके घर भेज दिया. इस बीच आरोपी ने लडकी पर कई बार बलात्कार किया. लडकी की शिकायत पर उरल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 363, 376, पोस्को के अनुसार अपराध दर्ज किया. पुलिस ने इस मामले की तहकीकात कर आरोपी आकाश इंगले के खिलाफ अदालत ने दोषारोपपत्र दायर किया. इस मामले में सरकारी पक्ष ने आठ गवाहों के बयान लिये. अदालत ने लडकी के स्कूल के मुख्याध्यापक व उसकी मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर और गवाहों के सबूतों को मान्य करते हुए आरोपी आकाश इंगले को 10 वर्ष सश्रम कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 6 माह अतरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई. पीडित लडकी की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील श्याम खोटरे ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में हेडकाँस्टेबल ढोकणे, महिला पुलिस कर्मचारी सोनू आडे ने कामकाज देखा.

 

Related Articles

Back to top button