नाबालिग का विनयभंग करने वाले आरोपी को 4 साल की कैद
अकोला/दि.1 – जिले के उरल पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले एक गांव की निवासी नाबालिग लडकी का विनयभंग करने वाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय ने कल बुधवार को पोस्को कानून के तहत 4 वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है.
एक गांव की निवासी 15 वर्षीय नाबालिग लडकी मवेशी को पानी पिलाने के लिए गई थी. तब पीछे से बंटी उर्फ रामराव रामकृष्ण वक्ते यह आरोपी आया और उसने नाबालिग लडकी का विनयभंग किया. इस मामले की शिकायत लडकी ने उरल पुलिस थाने में करने के बाद पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 अ, पोस्को कानून की कलम 8 के तहत अपराध दर्ज किया है. उसके बाद इस मामले की जांच उरल पुलिस ने करते हुए अभियोग पत्र जिला व सत्र न्यायाधीश एच.के.भालेराव के न्यायालय में दाखिल किया. इस मुकदमे की सुनवाई बुधवार को जिला व सत्र न्यायालय में होने के बाद इस मामले के आरोपी बंटी उर्फ रामराव रामकृष्ण वक्ते को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 अ के तहत 2 वर्ष की सजा, 5 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर एक महिने के कैद की सजा सुनाई हेै. इस मामले में सरकार की ओर से राजेश आकोटकर ने काम संभाला.