अकोला

छेडखानी करने वाले को 7 वर्ष सश्रम कारावास

विशेष जिला न्यायालय के आदेश

अकोला/ दि.5 – नाबालिग लडकी को बिस्कीट खिलाने का प्रलोभन देकर उसे घर में उठाकर ले जाने के बाद लडकी के साथ अश्लिल छेडखानी करने के अपराध में आरोपी संदीप खंडारे को विशेष जिला न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. डी. पिंपलकर की अदालत ने सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
संदीप अरुण खंडारे (34, लाखपुरी, तहसील मुर्तिजापुर) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. लडकी के पिता ने 19 फरवरी 2016 को मुर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार आरोपी संदीप खंडारे ने नाबालिग लडकी को बिस्कीट खिलाने का प्रलोभन देते हुए लडकी उठाकर घर में ले गया और उसके साथ अश्लिल छेडखानी की. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से 7 गवाहों के बयान लिये गए. गवाहों के बयान और सबूते के बीना पर अदालत ने आरोपी संदीप को दोषी करार देते हुए दफा 354 अ के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर तीन माह साधी कैद तथा पोस्को कानून की धारा 7, 8 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर तीन माह साधी कैद की सजा सुनाई.

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