अकोला

लडकी को छेडने के मामले में 7 वर्ष सश्रम कारावास

विशेष जिला व सत्र न्यायालय के आदेश

अकोला- / दि.2  घर में घुसकर नाबालिग लडकी के साथ अश्लिल छेडखानी करने के अपराध में विशेष जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. डी. पिंपलकर की अदालत ने आरोपी आकाश मुठाल को 7 वर्ष व उसका सहयोग करने वाले सूरज इंगले को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
नाबालिग लडकी ने 27 जून 2019 के दिन पातुर पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार लडकी घर में अकेली थी. इस समय 23 वर्षीय आकाश दशरथ मुठाल घर में जोरजबर्दस्ती घुस गया. लडकी के साथ अश्लिल छेडखानी करने लगा. इस हाथापायी में लडकी घायल हुई. इस समय आकाश को उसके दोस्त 25 वर्षीय सूरज वसंता इंगले ने सहायता कर प्रोत्साहन दिया. इस मामले में पातुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दफा 354, 452, 427, 506, पोस्को कानून के तहत अपराध दर्ज किया. इस मुकदमे में सरकार की ओर से 8 गवाहों के बयान दर्ज किये गए. अदालत ने गवाह और सबूत को मानते हुए आरोपी आकाश मुठाल को दोषी करार देकर 7 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर तीन माह साधा कारावास की सजा सुनाई. उसके दोस्त सूरज इंगले को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर तीन माह अतिरिक्त साधे कारावास की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील किरण खोत ने दलीले पेश की. मामले की तहकीकात तत्कालीन थानेदार गजानन गुल्हाने ने की. पुलिस काँस्टेबल रत्नाकर बागडे व एएसआई प्रवीण पाटील ने पैरवी अधिकारी के रुप में सहयोग किया.

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