बच्चु कडू पर दर्ज मामले में आया नया ‘ट्विस्ट’
अपराध दर्ज करने लायक पुख्ता सबूत ही नहीं
* राज्यपाल को भेजी गई रिपोर्ट से हुआ नया खुलासा
अकोला/दि.28– राज्य के राज्यमंत्री व अकोला के जिला पालकमंत्री बच्चु कडू के खिलाफ अदालती आदेश मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा धोखाधडी व जालसाजी का अपराध दर्ज किया गया है. किंतु अब इस मामले में एक नई जानकारी सामने आयी है. जिसके मुताबिक इससे पहले इस संदर्भ में की गई जांच के बाद राज्यपाल को भेजी गई रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि, राज्यमंत्री बच्चु कडू के खिलाफ अपराध दर्ज करने लायक कोई सबूत नहीं है और सबूतों के साथ किसी भी तरह की कोई छेडछाड भी नहीं की गई है. ऐसे में सबसे बडा सवाल यह है कि, इसके बावजूद सिटी कोतवाली पुलिस ने राज्यमंत्री बच्चु कडू के खिलाफ अदालती आदेश के तुरंत बाद मामला दर्ज करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई.
बता दें कि, वंचित बहुजन आघाडी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. धैर्यवर्धन पुंडकर ने आरोप लगाया था कि, जिला नियोजन समिती समिती का अध्यक्ष रहने के नाते पालकमंत्री बच्चु कडू ने अस्तित्व में ही नहीं रहनेवाले रास्तों के निर्माण के नाम पर 1 करोड 95 लाख रूपये की निधी का अपहार किया है. इस शिकायत के बाद राज्यपाल के आदेश पर पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा के पास जांच के लिए सौंपी गई थी और जांच के बाद तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया कि, प्रा. पुंडकर द्वारा लगाये गये आरोपों में काई तथ्य नहीं है. किंतु इसी दौरान प्रा. धैर्यवर्धन पुंडकर ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता 156 (3) के अंतर्गत अदालत में गुहार लगायी थी. जिस पर सुनवाई पश्चात न्यायालय ने गत रोज ही पुलिस के नाम आदेश जारी किये कि, राज्यमंत्री बच्चु कडू के खिलाफ आर्थिक अपहार व जालसाजी से संबंधित मामला दर्ज किया जाये और गत रोज ही सिटी कोतवाली पुलिस ने राज्यमंत्री कडु के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. ऐसे में पुलिस द्वारा दिखाई गई इस तत्परता पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है.