मूर्तिजापुर में गुटखा आरोपी को अग्रिम जमानत

Anticipatory bail to gutkha accused in Murtijapur

मूर्तिजापुर/ दि. 4- स्थानीय चर्चित गुटखा प्रकरण में जिला व सत्र न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे संजय मिश्रा उर्फ महाराज को आज सशर्त जमानत दे दी. मिश्रा की ओर से एड. सचिन वानखडे ने पैरवी की. इस मामले में पुलिस और फूड व ड्रग विभाग ने कुछ दिन पहले 1.75 लाख रूपए के गुटखा माल सहित आरोपी अब्दुल रईस को दबोचा था. रईस ने संजय मिश्रा का माल रहने का दावा किया था.
कोर्ट में जमानत अर्जी दायर करते हुए मिश्रा के वकील वानखडे ने कहा कि उनके पक्षकार के विरूध्द पुलिस या एफडीए कोई सबूत नहीं पेश कर सका है. उसी प्रकार केवल आरोपी के कहने पर उनके पक्षकार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह दलीले मान्य करते हुए संजय मिश्रा को कुछ शर्तो के साथ अग्रिम जमानत मंजूर कर बडी राहत दी है.

Back to top button