अकोला

आगामी 5 अप्रैल को न्यायालय में होगा युक्तिवाद

गृहमंत्री के नाम पर 10 लाख की फिरौती मांगने का मामला

अकोला/दि.12– एलसीबी में तत्कालीन कर्मचारियो ने विजय ट्रांसपोर्ट के संचालक को कार्यालय में लाकर कैद कर उनसे गृहमंत्री के नाम पर 10 लाख की फिरौती मांगी थी. जिसकी शिकायत पीडित ने पुलिस अधीक्षक से लेकर प्रधानमंत्री तक दर्ज करवाई थी. किसी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने के कारण न्यायालय में मामला दर्ज करने के लिए याचिका दायर की गई थी. न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान शिकायकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने सभी गवाह व दस्तावेज न्यायालय में दर्ज करवा दिए है. अगली सुनवाई 5 अप्रैल का होगी.
एलसीबी के तत्काल पुलिस कर्मचारी जयंता सोनटक्के, वसीमोद्दीन अलिमोद्दीन, किशोर सोनोने, अश्विन मिश्रा ने विजय ट्रांसपोर्ट के संचालक को उनके कार्यालय से उठाकर एलसीबी में लाया था. व्यापारी को जबरन कैद कर उन्हें रिहा करने तथा गृहमंत्री के नाम पर 10 लाख रूपए की फिरौती मांगी थी. कार्यालय से निकलने के पश्चात पीडित ने अधिवक्ता नजीब शेख के माध्यम से जिला पलिस अधीक्षक से लेककर देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, पुलिस महासंचालक, अमरावती परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक के पास पीडित ने शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने के कारण पीडित ने अधिवक्ता नजीब एच शेख के माध्यम से न्यायालय में धारा 156/3 के तहत याचिका दायर की है. इस याचिका पर सीजेएम के न्यायालय में सुनवाई चल रही है. न्यायालय में चल रहे इस अभियोग में सभी दस्तावेज तथा गवाहों के बयान दर्ज हो चुके है. इस मामले में 3 अप्रैल को शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता नजीब शेख अंतिम युक्तिवाद करेंगे.

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