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पीडिता की मां बयान से मुकरी फिर भी सजा
अकोला/दि.2 – एमआईडीसी पुलिस थाना क्षेत्र में एक पिता ने खुद की एक 15 वर्षीय नाबालिक पुत्री पर अत्याचार किया. वह गर्भवती हो गई. यह सनसनीखेज घटना नवंबर 2019 में घटी थी. इस मामले में जिला व सत्र न्यायालय ने मां के बयान से पलट जाने के बाद भी क्रुर नराधमी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 1 लाख 85 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका.
एमआईडीसी पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार 15 वर्षीय बेटी पर पिता ने ही बार-बार शोषण किया. जिसके कारण वह गर्भवती हो गई. लडकी की तबियत बिगडने के कारण उसे सर्वोपचार अस्पताल में ले जाया गया तब यह बात उजागर हुई. डॉक्टर ने इसकी जानकारी बाल कल्याण समिति और पुलिस को दी. इसके बाद पीडित के बयान के आधार पर पुलिस ने नराधमी पिता के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया. पुलिस ने तहकीकात के बाद अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) पिंपरकर की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीडित लडकी, उसकी मां, मेडिकल सबूत, डीएनआई की रिपोर्ट ऐसे कुल 21 गवाहों के बयान दर्ज किये. नराधमी पिता के अत्याचार के बाद भी पीडित लडकी और उसकी मां अपने बयान से मुकर गई. मगर उनके व्दारा पहले दिये गए बयान और सभी सबूतों के मद्देनजर अदालत ने नराधमी पिता को उम्र कैद के साथ 1 लाख 85 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.