‘उन’ पांच पुलिसवालों के खिलाफ दर्ज होगा मामला
* अकोला की जिला अदालत ने जारी किये आदेश
* सराफा व्यवसायी के साथ अमानवीय व्यवहार का प्रकरण
* एलसीबी व सराफा व्यवसायी के घर से सीसीटीवी फुटेज भी लिये जायेंगे
अकोला-दि.14 विगत 9 जनवरी को बुलडाणा जिलांतर्गत शेगांव निवासी सराफा व्यवसायी को चोरी का सोना खरीदने के मामले में गिरफ्तार करने के उपरांत स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) के पांच पुलिसवालों ने उस सराफा व्यवसायी के साथ अमानवीय मारपीट करने के साथ ही उस पर अनैसर्गिक लैंगीक अत्याचार भी किया था. इस मामले को लेकर सातवें तदर्थ न्याय दंडाधिकारी एस. जे. बोेंदरे की अदालत में कल 13 सितंबर को सुनवाई हुई. इस समय शिकायतकर्ता की याचिका को मान्य करते हुए अदालत ने स्थानीय अपराध शाखा के उन पांचों पुलिसवालोें के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश सिटी कोतवाली पुलिस को दिया है. जिसके चलते अकोला जिला पुलिस महकमे में इस समय अच्छा-खासा हडकंप व्याप्त है.
जानकारी के मुताबिक शेगांव निवासी सराफा व्यवसायी श्याम धनराज वर्मा (40) को चोरी का सोना खरीदने के मामले में अकोला के स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस कर्मियों ने बिना कोई नोटीस दिये रात करीब 2.30 बजे उनके निवासस्थान से अपनी हिरासत में लिया था. इस समय विरोध किये जाने पर पुलिस कर्मियों ने श्याम वर्मा सहित उनके परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की थी. इसके साथ ही श्याम वर्मा को पुलिस के वाहन में डालकर अकोला लाते समय पुलिस कर्मचारियों ने उनके मुंह पर थूका और उनके साथ पूरे रास्ते मारपीट की गई. पश्चात उन्हें एलसीबी कार्यालय में लाने के बाद उन्हें पूरी तरह से नग्न करते हुए उनके हाथ-पैर को रस्सियों से बांधा गया और उनके पैरों पर काफी वार किये गये. साथ ही पुलिस कर्मी इतने पर ही नहीं रूके, बल्कि उन्होंने वर्मा के साथ अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार भी किया. इस पूरी मारपीट की वजह से वर्मा के दौनों पैरों पर सुजन आ गई थी, जो कोर्ट में पेशी के समय दिखाई न दे, इस हेतु पुलिस कर्मचारियों ने उनके पैरों पर उबलता हुआ पानी डाला. साथ ही कोर्ट में कुछ भी बताने पर जान से मार देने व 30-35 अपराधों में फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर देने की धमकी भी दी. पश्चात इस मामले में जमानत मिलने के बाद श्याम वर्मा ने 18 जनवरी को पुलिस अधीक्षक के पास अपनी शिकायत दर्ज करायी. लेकिन पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले में संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. ऐसे में श्याम वर्मा ने इस मामले में डीआईजी चंद्रकिशोर मीणा के पास अपनी शिकायत दर्ज करायी. जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक ने 6 पुलिस कर्मियों को निलंबीत कर दिया. वही इस मामले में श्याम वर्मा ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत अपनी प्रताडना करनेवाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ अदालत में गुहार लगायी और उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सातवें तदर्थ न्याय दंडाधिकारी एस. जे. बोंदरे की अदालत ने पांच पुलिस कर्मियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश सिटी कोतवाली पुलिस के नाम जारी किया. इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से एड. रितेश वर्मा ने अदालत में पैरवी की.
* इन पुलिसवालों के खिलाफ दर्ज होगा अपराध
न्यायालय ने स्थानीय अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक (अब पीएसआई) नितीन चव्हाण, पुलिस कर्मचारी शक्ति कांबले व संदीप काटकर सहित एलसीबी के अन्य पुलिस कर्मचारियों व मेडिकल रिपोर्ट देनेवाले दो अपरिचित डॉक्टरों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश सिटी कोतवाली पुलिस को दिया है. ऐसे में अब जल्द ही इन सभी के खिलाफ अपराध दर्ज किया जायेगा.
* चोरी के एक और मामले में फंसाया
जानकारी के मुताबिक एलसीबी पुलिस ने इसी दौरान श्याम वर्मा को डाबकी रोड परिसर में हुई चोरी के एक और मामले में भी गलत तरीके से फंसाते हुए उनके खिलाफ दूूसरा अपराध भी दर्ज किया था. ऐसे में अब इस दूसरे मामले की भी जांच हो रही है.
सराफा व्यवसायी द्वारा लगाये गये आरोपों के चलते न्यायालय ने एलसीबी के एक पुलिस अधिकारी व पांच पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है. जिसके चलते 13 सितंबर की रात कोतवाली पुलिस थाने में 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई. इसके साथ ही शिकायतकर्ता के घर व एलसीबी कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जप्त करते हुए घटनावाले दिन के फुटेज को भी देखा जायेगा.
– जी. श्रीधर
पुलिस अधीक्षक, अकोला जिला