अकोला
एलसीबी के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक व एसीबी डीवायएसपी के खिलाफ अपराध दर्ज
सीडीआर एसडीआर निकालने का मामला
अकोला/दि.06– खदान पुलिस थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 466/2021 में संदिग्ध आरोपी बताकर एलसीबी के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक शैलेश सपकाल ने 7 लोगों के मोबाइल क्रमांक के सीडीआर व एसडीआर निकले थे. इस मामले में सभी दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर पीडित की ओर से अधिवक्ता हरीष शेंद्रे की दलील व दस्तावेजो की पडलात के पश्चात सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तत्कालीन पुलिस निरीक्षक व एसीपी डीवायएसपी वके खिलाफ धारा 167, 120, 464, 465, 469, 471, 468, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 की धारा 72, भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 26 के तहत अपराध दर्ज करने के आदेश सिटी कोतवाली को दिए थे. न्यायालय के आदेश के पश्चात कोतवाली पुलिस ने इन धाराओं के तहत पुलिस निरीक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है.