शराब विक्रेता राजू जयस्वाल को 26 तक कस्टडी
मृत व्यक्ति को जिंदा बताकर लाइसेंस का नवीनिकरण कराया था
अकोला/दि.24 – शहर के गांधी रोड स्थित विदर्भ वाइन शॉप के मूल लाइसेंसधारक स्व. पुरुषोत्तम तुलशीराम गावंडे का जिंदा दर्शाकर उनके नाम पर रहने वाला शराब बिक्री का लाइसेंस का नवीनिकरण करवाकर धोखाधडी करने के मामले में शराब विक्रेता राजू जयस्वाल को अकोला अदालत ने 26 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिये.
मिली जानकारी के अनुसार दर्यापुर तहसील के मौजे कडाशी निवासी पुरुषोत्तम तुलशीराम गावंडे के नाम पर अकोला शहर के विदर्भ वाइन शॉप नाम से लाइसेंस है. इस लाइसेंस में राजेंद्र जयस्वाल के पिता ब्रिजकिशोर जयस्वाल भागीदार थे. उनका निधन होने के बाद राजू जयस्वाल भागीदार हुआ. इसके बाद फरवरी 2000 में गावंडे का निधन हो गया. इसके कारण नियमानुसार यह भागीदारी समाप्त हो गई थी. परंतु राजू जयस्वाल ने शासन व पुरुषोत्तम गावंडे के नियमानुसार वारिस अमित पुरुषोत्तम गावंडे को गुमराह कर वह शराब का लाइसेंस पिछले 20 वर्षों से नवीनीकरण कर चला रहा था. खुद के आर्थिक लाभ के लिए धोखाधडी किये जाने की शिकायत अमित गावंडे ने कोतवाली पुलिस थाने में की. इसपर पुलिस ने दफा 420, 409 समेत विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया. इसके आधार पर राजू जयस्वाल ने गिरफ्तारी से पहले अग्रीम जमानत पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दौड लगाई, मगर उसे राहत नहीं मिली. आखिर 22 फरवरी को अकोला न्यायालय में आत्मसमर्पण किया. अकोला अदालत ने राजू जयस्वाल को सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले किया. जयस्वाल से लाइसेंस की मुख्य प्रतिलिपी बरामद कर लाइसेंस नवीनीकरण में किन किन ने सहयोग किया, ऐसे मुद्दे उपस्थित किये जाने के बाद दोनों ओर की दलीले सुनने के पश्चात अदालत ने जयस्वाल को 26 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिये है. राजू जयस्वाल की ओर से एड.सुभाष काटे और सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी वकील एड.मिनाक्षी बेलसरे ने दलीले पेश की.