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अकोला शहर में दिन में जमावबंदी, रात में कर्फ्यू

उपविभागीय दंडाधिकारी डॉ.निलेश अपार ने जारी किया आदेश

अकोला/ दि.18 – अकोला शहर में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए बुधवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार 19 नवंबर की सुबह 6 बजे तक पूरे अकोला शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है. सुबह 6 से शाम 7 बजे तक जमावबंदी और शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के आदेश उपविभागीय दंडाधिकारी डॉ.निलेश अपार ने जारी किया है.
इस दौरान सार्वजनिक जगह पर 4 या फिर 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा रहने पर प्रतिबंध रहेगा. विधान परिषद चुनाव संदर्भ में नामांकन पर्चा दाखल करने वालों को इसमें रियायत दी गई है. इसी तरह शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के आदेश जारी रहेंगे. इस दौरान मेडिकल सेवाएं शुरु रहेगी. वहीं सरकारी कार्यालय में जरुरी कामकाज शुरु रहेगा, इस आदेश का कडाई से पालन करना आवश्यक है अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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