अकोला/दि.28 – एक 13 वर्षीय लडकी का हमेशा पीछा कर उसे परेशान करता था. आरोपी को अतिरिक्त सहजिला व सत्र न्यायालय के न्यायामूर्ति एस.पी.गोगरकर की अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
पीडित लडकी ने 10 नवंबर 2018 को दी शिकायत के अनुसार वह ट्युशन क्लास जा रही थी. इस वक्त अक्षय शैलेश दामोदर (20, मलकापुर, अकोला) यह हमेशा पीछा कर लडकी को रोककर परेशान करता था. उससे परेशान होकर लडकी ने आरोपी के खिलाफ खदान पुलिस थाने में शिकायत दी. पुलिस ने आरोपी अक्षय दामोदर के खिलाफ दफा 354 अ, ड व पोस्को के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस ने तहकीकात कर अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. सरकारी पक्ष की ओर से पांच गवाहों के बयान दर्ज किये गए. सबूत के आधार पर दोष सिध्द होने पर अदालत ने आरोपी अक्षय दामोदर को पांच वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 माह साधा कारावास की सजा सुनाई. इसी तरह दफा 354 अ, ड और पोस्को के अनुसार 3 वर्ष सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर तीन माह साधा कारावास की सजा सुनाई.