अकोला

शासन ने निजी बस यातायात को दी अनुमति

आंतरजिला यात्रा की पाबंदी हटाई

अकोला प्रतिनिधि/ दि.३ – आंतरजिला यात्रा के लिए निजी बस सेवा भी शुरु की गई है. यात्रा के लिए कुछ नियम व शर्त रखे गए है, जिसके अधिन रहकर ही यात्रा कर सकते है, ऐसा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद जिचकार ने बताया. कोरोना वायरस के बढते प्रादुर्भाव को देखते हुए निजी बस सेवा बंद की गई थी. अनलॉक शुरु होने के बाद एसटी बस सेवा शुरु की गई मगर निजी बस को अनुमति नहीं मिली. केंद्र शासन ने २ सितंबर से अनलॉक के नये नियम लागू किये गये है. इसके लिए आंतरजिला यात्रा के लिए अनुमति दी गई है. आंतरजिला यात्रा के लिए ई-पास की शर्त समाप्त की गई. निजी बस यातायात के लिए अब सूचना का पालन न करने पर लार्इंसेंस धारक के खिलाफ मोटरवाहन अधिनियम १९८८ के केंद्रीय मोटर वाहन निमय १९८९, आपत्ति व्यवस्थापन कानून २००५ के अनुसार अचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने दी.

 इन शर्तों के आधार पर दी अनुमति
– हर दिन यात्री बस में कीटनाशक का छिडकाव करे
– ठेका बस चालक हर फेरी के बाद कीटनाशक छिडकाव करे.
– बस आरक्षण कक्ष, कार्यालय, पूछताछ केंद्र में स्वच्छता रखे.
– ड्युटी पर रहते समय कर्मचारी मास्क, सैनेटायजर का उपयोग करे.
– जिस जगह बस खडी रहेगी वहा भीड जमा न होने दे.
– बगैर मा्नस लगाए यात्रियों को बस में चढने न दे.
– बस के प्रवेश व्दार के पास सैनेटायजर रख.
– बस में यात्रियों के लिए कुछ अतिरिक्त मास्क रखे
– यात्रियों की थर्मल गन से जांच करे
– कोविड-१९ के लक्षण दिखने पर यात्रा न करने दें
– बस में एक के बाद दूसरे कर्मचारी पध्दति से काम करें
– स्लीपर वाहन में दो की जगह एक यात्री सफर करे.
– अल्पोहार, प्रसाधन स्वच्छ होने का ध्यान रखे.
– यात्रा के दौरान यात्रियों में सोशल डिस्टेन्स बनाये रखे.

Related Articles

Back to top button