पति को पांच साल का कारावास, 6 आरोपी रिहा
अकोला प्रतिनिधि/दि.10 – स्थानीय जिला सत्र न्यायाधीश भालेराव ने पीडित महिला के पति को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 6 आरोपियों को संदेह का लाभ दिलाते हुए रिहा करने के आदेश दिये है. मिली जानकारी के अनुसार बार्शीटाकली तहसील के पिंजर पुलिस थाना के ग्राम कानडी में रहनेवाली सुनिता पवार ने शिकायत दर्ज करायी थी कि, उसकी शादी राहुल पवार के साथ हुई थी. विवाह पश्चात संतान नही होने का कारण बताते हुए पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ मारपीट करते हुए उसे जबरन जहर पिलाया गया था. इस शिकायत के आधार पर पिंजर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 498 के तहत अपराध दर्ज किया. इसके बाद दोषारोपपत्र न्यायालय में पेश किया. न्यायालय में न्यायाधीश भालेराव ने दोनो पक्षों की दलीले सुनी. जिसके बाद न्यायाधीश ने पति राहुल पवार को पांच साल का कारावास सुनाया. वहीं अन्य 6 आरोपियो को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने के आदेश दिये. न्यायालय में आरोपियों की ओर से एड. आशिष देशमुख, शेषराव गव्हाले, समीर ढोले ने पैरवी की.