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पत्नी को जिंदा जलानेवाले पति को आजीवन कारावास

अकोला जिला व सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

अकोला/दि. 9 – घर में खाना बना रही पत्नी के साथ विवाद कर उसके शरीर पर केरोसीन उंडेलकर उसे जिंदा जलानेवाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. गुरुवार को स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश (2) श्रीमती एस. सी. जाधव ने यह सजा सुनाई.
जानकारी के मुताबिक सजा सुनाए गए आरोपी का नाम अकोला जिले के बालापुर तहसील में आनेवाले वाडेगांव निवासी मोहन विक्रम डोंगरे (55) है. आरोपी मोहन अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह कर हमेशा विवाद करता था. 29 मई 2014 को आरोपी ने अपनी पत्नी जब खाना बना रही थी तब उसके साथ विवाद किया और पश्चात केरोसीन उंडेलकर उसे जिंदा जला दिया. यह बात बेटे के ध्यान में आते ही उसने परिसर के नागरिकों की सहायता से अपनी जख्मी माता को अस्पताल में भर्ती किया. उस समय गंभीर रुप से घायल महिला ने तहसीलदार को मृत्युपूर्व बयान दिया था. इस बयान के आधार पर आरोपी मोहन डोंगरे के खिलाफ बालापुर थाने में धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस प्रकरण की जांच सहायक निरीक्षक जी. एम. गुरुकर ने कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की. इस प्रकरण में सरकारी पक्ष की तरफ से 11 गवाहों को परखा गया. साथ ही बचाव पक्ष ने भी आरोपी के दूसरे बेटे सहित अन्य एक गवाह को परखा. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस प्रकरण में सरकारी पक्ष की तरफ से अतिरिक्त सरकारी वकील आशीष फुंडकर ने काम संभाला. हेड कांस्टेबल रेखा हातोलकर व सीएमएस सेल के संतोष उंबरकर ने सहयोग किया.

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