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नारायणा ई-टेक्नो स्कूल बंद करने के शिक्षणाधिकारी के निर्देश

लाखो रुपए शुल्क अदा कर प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थियों के पालको में चिंता

अकोला/दि. 3 – गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिति व मनपा के संयुक्त जायजे में कौलखेड के राधानगरी में हाल ही में शुरु की गई नारायणा ई-टेक्नो स्कूल के पास शासन की मंजूरी, विभाग मंजूरी और यूडायस बाबत कोई भी अधिकृत पत्र प्राप्त न रहने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई है. शाला को प्राथमिक शिक्षा विभाग ने कागजपत्र प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था. इसके बावजूद शाला व्यवस्थापन द्वारा कोई भी अधिकृत कागजपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए. इस कारण प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रतनसिंग पवार ने शाला बंद करने की नोटिस दी है. इस कारण लाखो रुपए शुल्क अदा कर प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थियों का क्या? ऐसा प्रश्न पालको ने उपस्थित किया है.
कुछ दिन पूर्व गट शिक्षणाधिकारी ने शाला को भेंट देकर जांच की तब गटशिक्षणाधिकारी ने शाला व्यवस्थापन को शासन की मंजूरी है क्या? प्राथमिक शिक्षा विभाग से यूडायस नंबर लिया क्या? जिलानिहाय विभाग मंजूरी ली क्या? ली होगी तो उसके कागजपत्र प्रस्तुत करने कहा. लेकिन शाला व्यवस्थापन ने कोई भी कागजपत्र प्रस्तुत नहीं किए. इस कारण शाला को कागजपत्र प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का समय दिया गया. लेकिन इसके बावजूद कागजपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए. आखिरकार शिक्षणाधिकारी रतनसिंग पवार ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल द्वारा शासन की कोई भी पूर्व अनुमति न लेते हुए अवैध रुप से नारायणा ई-टेक्नो स्कूल शुरु किए जाने पर गटशिक्षणाधिकारी के रिपोर्ट के मुताबिक शाला बंद करने के आदेश दिए है. वैसी नोटिस भी नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल के व्यवस्थापक व मुख्याध्यापक को दी गई है. इस बाबत शाला के व्यवस्थापन से संपर्क किए जाने पर उन्होंने कोई भी प्रतिसाद नहीं दिया.

* दी गई नोटिस क्या कहती है?
शासन अथवा शिक्षा विभाग की कोई भी अनुमति न रहते शाला शुरु करना यह नियमबाह्य है. बालकों के नि:शुल्क व सक्ती के शिक्षण के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के मुताबिक शाला द्वारा 7 दिनों के भीतर शाला बंद कर वैसी रिपोर्ट शिक्षणाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करने की बात शिक्षणाधिकारी ने नोटिस में कही है.

* बगैर अनुमति के शाला शुरु करना नियमबाह्य
शैक्षणिक सत्र 2024-25 वर्ष में नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल द्वारा शासन की कोई भी पूर्व अनुमति न लेते अवैध रुप से नारायणा ई-टेक्नो स्कूल शुरु करने की बात गटशिक्षणाधिकारी के जायजे में और रिपोर्ट में सामने आई है. कोई भी अनुमति के बगैर शाला शुरु करना यह नियमबाह्य है. इस कारण व्यवस्थापन को शाला बंद करने की नोटिस दी गई है.
– रतनसिंग पवार, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक.

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