अकोला/ दि.10 – दुकान में चॉकलेट लेने गई नाबालिग लडकी को दुकानदार ने ही अश्लिल तरीके से छेडा. इस मामले में लडकी की दादी ने चान्नी पुलिस थाने में शिकायत दी. इसकी सुनवाई लेने के पश्चात अतिरिक्त सहजिला व सत्र न्यायमूर्ति वी.डी.पिंपलकर की अदालत ने सस्ती गांव निवासी 60 वर्षीय गजानन गवई को उम्रकैद की सजा सुनाई.
गजानन गवई (60, ग्राम सस्ती) यह नाबालिग लडकी को छेडने के अपराध में उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 6 माह कारावास, इसी तरह दफा 506 में दो वर्ष कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास, इसी तरह पोस्को कानून की धारा 3 व 4 में उम्रकैद तथा 50 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. आरोपी को सभी सजा एक ही वक्त में भुगताना है. जुर्माने की कुल रकम 1 लाख 65 हजार रुपए वसूल होने के बाद आधी रकम पीडित को देने के आदेश अदालत ने दिये है.इस मामले में सरकार की ओर से 6 गवाहों के बयान लिये गए है. बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाहों के बयान दर्ज किये है. इस मामले पीएसआई रामराव राठोड ने जांच की. सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील किरण खोत ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में मोहन ढवले ने सहयोग किया.